ग्रामीण विकास मंत्रालय
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अधिक श्रम दिवस सृजित
Posted On:
30 JUL 2024 4:58PM by PIB Delhi
नरेगासॉफ्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जब कोविड-19 महामारी का प्रभाव अपने चरम पर था, कुल 389.09 करोड़ व्यक्ति दिवस सृजित हुए। इसके मुकाबले, वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 293.70 करोड़ व्यक्ति दिवस सृजित हुए जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 309.01 करोड़ व्यक्ति दिवस सृजित हुए। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों और हिस्सों को सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में उच्च श्रम दिवसों के सृजन में भी योगदान दिया। इसलिए, वित्त वर्ष 2023-24 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत श्रम दिवसों की उच्च सृजन को देश के समग्र रोजगार की स्थिति से जोड़ना उचित नहीं होगा।
वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कामगारों के लिए एक वर्ष में न्यूनतम गारंटी दिवसों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, मंत्रालय वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार को 50 दिनों के अतिरिक्त मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों से ज्यदा) के प्रावधान का अधिदेश देता है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के अंतर्गत प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।
इसके अतिरिक्त, सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों तक अतिरिक्त मजदूरी रोजगार देने का प्रावधान है।
अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपनी निधियों से अधिनियम के अंतर्गत गारंटीकृत अवधि के अलावा भी रोजगार का अतिरिक्त दिन प्रदान कर सकती हैं।
यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
एमजी/एआर/एके /डीके
(Release ID: 2039194)