जनजातीय कार्य मंत्रालय

पीएम-जनमन का कार्यान्वयन

Posted On: 25 JUL 2024 3:03PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) का लक्ष्य 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) समुदायों को शामिल करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम-जनमन अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) लाभार्थियों/विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) गांवों और बस्तियों को शामिल करने के लिए विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतराल का अनुमान लगाने के उद्देश्य के लिए पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बस्ती स्तर पर डेटा संग्रह का अभ्यास शुरू किया है। मिशन के अंतर्गत कवर किए जाने वाले विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) लाभार्थियों (राज्यवार) की सटीक संख्या मिशन के अंतर्गत अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित हस्तक्षेपों के विशिष्ट दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अधीन है।

राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन/विभाग द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित आवास सर्वेक्षण के आधार पर विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) जनसंख्या का अनुमान (20.07.2024 तक) निम्न प्रकार से है

 

क्रम संख्या

राज्य*

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की जनसंख्या

1

आंध्र प्रदेश

483408

2

छत्तीसगढ

233450

3

गुजरात

153516

4

झारखंड

377225

5

कर्नाटक

57047

6

केरल

29511

7

मध्य प्रदेश

1209630

8

महाराष्ट्र

623100

9

ओडिशा

300436

10

राजस्थान

128456

11

तमिलनाडु

381699

12

तेलंगाना

63194

13

त्रिपुरा

272067

14

उत्तर प्रदेश

3527

15

उत्तराखंड

92233

16

पश्चिम बंगाल

62315

17

अंडमान-निकोबार

191

कुल जनसंख्या

4471005

*बिहार और मणिपुर राज्य ने अभी तक डेटा साझा नहीं किया है।

पीएम-जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये है (केंद्रीय हिस्सा: 15336 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा: 8768 करोड़) रुपये है। हालाँकि, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को धनराशि जारी करना मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के योजना दिशानिर्देशों, संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के अनुपालन आदि के अधीन है।

पीएम-जनमन को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घरों और बस्तियों को 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क, गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण और टिकाऊ आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। पीएम-जनमन 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।

मंत्रालय का नाम

गतिविधि

स्वीकृत विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय

पक्के मकानों का प्रावधान

226064 मकान (19788 मकान पूर्ण)

संपर्क मार्ग

2746.17 किलोमीटर मार्ग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मोबाइल सुधार इकाइयाँ

578 एमएमयूएस

जल शक्ति मंत्रालय

पाइप जलापूर्ति

290676 एफएचटीसीएस उपलब्ध कराए गए

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन

1050 एडब्ल्यूसीएस (520 क्रियाशील)

शिक्षा मंत्रालय

छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन

100 छात्रावास

संचार मंत्रालय

मोबाइल टावरों की स्थापना

860 गांवों/बस्तियों का कवरेज

विद्युत मंत्रालय

अविद्युतीकृत एचएच का ऊर्जाकरण

123530 एचएचएस

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई सौर ऊर्जा योजना के तहत स्वीकृत परिवार

नई सौर ऊर्जा योजना के तहत 5067 घरों को मंजूरी दी गई

जनजाति कार्य

बहुउद्देशीय केंद्र

823 एमपीसीएस

वीडीवीके की स्थापना

501 वीडीवीकेएस

राज्य सरकारों के साथ समन्वय में, आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) शिविर आयोजित किए गए हैं जिनका उद्देश्य आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाते जैसे बुनियादी दस्तावेजों के प्रावधान को सुविधाजनक बनाना है जो पीएम-किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा आदि योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, इन बुनियादी दस्तावेजों की तैयारी की सुविधा के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को शामिल किया गया है।

केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।  

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एमजी/एआर/आरपी/एमकेएस/एसएस



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