पर्यटन मंत्रालय
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पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश

प्रविष्टि तिथि: 22 JUL 2024 3:48PM by PIB Delhi

केंद्र सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश(एफडीआई) की अनुमति संबंधित नियमों और कानूनों के अंतर्गत दी गई है। पर्यटन निर्माण परियोजनाओं में 100 प्रतिशत एफ़डीआई की अनुमति दी गई है। इसमें होटल,रिसोर्ट और मनोरंजन सुविधाओं का विकास सम्मिलित है।

इसके साथ ही पर्यटन उद्योग और हितधारको से प्राप्त जानकारी के आधार पर केंद्र सरकार ने निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए (i) तीन सितारा या उच्च श्रेणी का वर्गीकृत होटल जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर से बाहर हो (ii) हार्मोनाइज्ड मॉस्टर सूची में सम्मिलित रोप वे और केबल कार को पर्यटन अवसंरचना का दर्जा देने के लिए घोषणा की है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम 1 लाख वर्ग मीटर बिल्ट अप फ्लोर क्षेत्र वाली प्रदर्शनी-सम्मेलन केंद्र परियोजनाएं,जिसमें विशेष प्रदर्शनी स्थान या सम्मेलन स्थान या दोनों संयुक्त रुप से हो,को भी हार्मोनाइज्ड मॉस्टर सूची में सम्मिलित किया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग(डीपीआईआईटी) द्वारा राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली ( एनएसडब्ल्यूएस) और विदेशी निवेश सुविधा (एफआईएफ) पोर्टल की स्थापना से व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित हो रही है।  

केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।   

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एमजी/एआर/एजे


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