संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने एम2एम क्षेत्र में प्रमुख सेवा मुद्दों और एम2एम सिम कार्ड को किसी और के नाम पर स्थानांतरित करने के विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया
Posted On:
24 JUN 2024 8:52PM by PIB Delhi
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज एम2एम क्षेत्र में प्रमुख सेवा मुद्दों और 'एम2एम सिम कार्ड के स्वामित्व के हस्तांतरण पर एक परामर्श पत्र जारी किया।
इससे पहले, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 01.01.2024 के एक संदर्भ के जरिए ट्राई से अनुरोध किया था कि वह समय-समय पर संशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए पुनर्विचारित सिफारिशें प्रदान करे-
(ए) एम2एम क्षेत्र में प्रमुख सेवाओं की पहचान।
(बी) एम2एम सिम के स्वामित्व का हस्तांतरण।
इस संबंध में, 'एम2एम क्षेत्र में प्रमुख सेवा मुद्दों और 'एम2एम सिम के स्वामित्व का हस्तांतरण' पर एक परामर्श पत्र हितधारकों की जानकारी के लिए ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov पर उपलब्ध है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 22 जुलाई, 2024 तक लिखित टिप्पणियाँ और 5 अगस्त, 2024 तक प्रति टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं।
टिप्पणियाँ/प्रति-टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार, ट्राई (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग) को advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।
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