कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा दावा निस्तारण प्रक्रिया को सरल, तेज और कारगर बनाने के लिए हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित

Posted On: 15 MAR 2024 6:12PM by PIB Delhi

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) दावा निस्तारण प्रक्रिया को सरल, तेज और व्यवस्थित करने के लिए हितधारकों से उनके विचार प्राप्त करने के लिए संपर्क कर रहा है।

निवेशक अनुभव को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, आईईपीएफए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत रिफंड प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की मंशा के तहत विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित कर रहा है। इसका उद्देश्य आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा रिफंड के लिए एक निर्बाध और कुशल तंत्र सुनिश्चित करना है।

निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हितधारकों से आग्रह किया गया है:

 

ई-परामर्श मॉड्यूल का उपयोग कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की वेबसाइट www.mca.gov.in पर उपलब्ध है।

Iepfa.consultation@mca.gov.in पर ईमेल के माध्यम से सुझाव जमा किए जा सकते हैं।

टिप्पणियां देने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 2024 है। हितधारकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रारूप में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें, जिसमें ड्राफ्ट नियमों, टिप्पणियों और औचित्य का पैरा शामिल है:

https://www.mca.gov.in/bin/dms/getdocument?mds=i7TSThgz%252FIqmEYX2QHJsYQ%253D%253D&type=open

टिप्पणियां आमंत्रित करने वाली नोटिस और परामर्श-प्रपत्र, मसौदा नियमों के साथ प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट www.iepf.gov.in पर संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं।

आईईपीएफ प्राधिकरण के बारे में

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा (5) के तहत निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा आईईपीएफ निधि के प्रशासन के उद्देश्य से की गई थी। इसने बड़े पैमाने पर जनता के बीच निवेशक शिक्षा की गति को तेज करने के लिए व्यापक गतिविधियां शुरू की हैं।

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