कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ने ‘व्यापार में सहूलियत ’ की दिशा में एक कदम के रूप में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत कॉम्बिनेशन फाइलिंग के प्रयोजनों के लिये संपत्ति के मूल्य और कुल कारोबार की सीमा को पुनरीक्षित किया गया है।

Posted On: 08 MAR 2024 6:49PM by PIB Delhi

कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (‘अधिनियम’) की धारा 5 के तहत उल्लिखित संपत्ति और कुल कारोबार के मौजूदा सीमा मूल्य को पुनरीक्षित किया है।

इससे पहले, अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित सीमा को वर्ष 2011 में अधिसूचना एस.ओ. संख्या 480 (ई) दिनांक चार मार्च 2011, के माध्यम से पुनरीक्षित किया गया था। इसके बाद, दिनांक चार मार्च 2016 को अधिसूचना एस.ओ. संख्या 675 (ई) के माध्यम से 2016 में सीमाओं की समीक्षा और पुनरीक्षण किये गये थे।    

पुनरीक्षण के बाद संपत्ति का मूल्य और कुल कारोबार इस प्रकार है:      

 

2016 (मौजूदा सीमा )

2024 (पुनरीक्षित सीमा ) #

 

 

 

संपत्ति

या

 

 

 

या

कारोबार

संपत्ति

 

 

 

या

कुल कारोबार

कारोबार उद्यम स्तर

भारत

> 2000 करोड़ रुपये

> 6000 करोड़ रुपये

> 2500 करोड़ रुपये

> 7500 करोड़ रुपये

भारत या भारत के बाहर

 

कम से कम एक अमेरिकी डॉलर

 

भारत में एक हजार करोड़ रुपये

 

>कम से कम तीन अरब अमेरिकी डॉलर

 

> भारत में तीन हजार करोड़ रुपये

> कम से कम 1.25 अरब अमेरिकी डॉलर

 

 

> भारत में 1250 करोड़ रुपये

> कम से कम 3.75 अरब अमेरिकी डॉलर t

 

 

  • भारत में 3750 करोड़ रुपये

या

 

 

 

 

 

समूह स्तर

भारत

> 8000 करोड़ रुपये

> 24000 करोड़ रुपये

> 10000 करोड़ रुपये

> 30000 करोड़ रुपये

भारत या भारत के बाहर

> कमसे कम चार अरब अमेरिकी डालर

 

> भारत में 1000 करोड़ रुपये

कम से कम 12 अरब अमेरिकी डॉलर

 

> भारत में 3000 करोड़ रुपये

> कम से कम पांच अरब अमेरिकी डॉलर

 

>  भारत में 1250 करोड़ रुपये

> कम से कम 15 अरब डालर

 

> भारत में 3750 करोड़ रुपये

#: पुनरीक्षित सीमा के अनुसार प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत मूल्य में वृद्धि मूल मूल्य से 150 प्रतिशत अधिक है।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये न्यूनतम सीमा के संबंध में यह भी निर्णय लिया गया है कि संपत्ति और कुल कारोबार का मूल्य 350 करोड़ रुपये से (तीन सौ पचास करोड़ रुपये) से 450 करोड़ रुपये (चार सौ पचास करोड़ रुपये) तक और 1000 करोड़ रुपये (एक हजार करोड़ रुपये) से 1250 करोड़ रुपये (एक हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये) तक बढ़ाया जायेगा।

राजपत्र अधिसूचना के लिये यहां क्लिक करें

.........

एमजी/एआर/आरपी/एसवी                                                                                                                                                                         



(Release ID: 2014720) Visitor Counter : 37


Read this release in: English , Urdu