कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

10वीं पेंशन अदालत-लंबे समय से लंबित पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण में सर्वोत्तम प्रथाएं

Posted On: 01 MAR 2024 3:16PM by PIB Delhi

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 22 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 10 वीं राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन किया। इस पेंशन अदालत में गृह मंत्रालय, रक्षा वित्त विभाग, सीबीडीटी, आर्थिक मामलों के विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय सहित 12 मंत्रालयों/विभागों ने भाग लिया। मौके पर ही 85 मामलों का निस्तारण किया गया।

पेंशन अदालत में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामले, जिनमें शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया, वे इस प्रकार हैं:

श्रीमती बसम्मा की शिकायत - पारिवारिक पेंशन की मंजूरी बकाया सहित, जो सितंबर, 2022 से लंबित थी:

श्रीमती बसम्मा को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद सितंबर, 2022 से पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही थी। उन्होंने 16 जून, 2023 को CPENGRAMS पोर्टल पर इस मामले कह शिकायत दर्ज की। उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया और बताया गया कि उनकी पेंशन शुरू हो गई है और उन्हें जल्द ही बकाया राशि मिल जाएगी।

श्री रमेश की शिकायत - "10.37 लाख रुपये का लंबित भुगतान था"

बीएसएफ के पूर्व एचसी श्री रमेश के 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन उन्हें ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की राशि का भुगतान नहीं किया गया था। उन्होंने 3 अगस्त, 2023 को CPENGRAMS पर अपनी शिकायत दर्ज कराई और उनकी शिकायत को पेंशन अदालत में उठाया गया, जहां बीएसएफ द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए 10.37 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

श्री धर्मवीर सिंह की शिकायत का निवारण: - ''8 साल बाद 80 साल की उम्र होने पर अतिरिक्त पेंशन मिली''

सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त श्री धर्मवीर सिंह 2015 में 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त पेंशन के लिए प्रयास कर रहे थे, हालांकि, एसबीआई, सीआरपीएफ, पीएओ आदि के विभिन्न शिकायत निकाय से संपर्क करने के बाद, उन्होंने 16 अगस्त 2023 को सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की। उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया और सीआरपीएफ द्वारा बताया गया कि उनकी अतिरिक्त पेंशन जारी कर दी गई है और 1.70 लाख रुपये की बकाया राशि भी जारी कर दी गई है।

श्री एचसी साजी जे की शिकायत का निवारण- "जुलाई, 2022 से लंबित बकाया के साथ वीरता पुरस्कार के लिए भत्ता मिला"

बीएसएफ से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद श्री एचसी साजी जे को जुलाई, 2022 से वीरता पुरस्कार भत्ता नहीं मिल रहा था। हालांकि, उन्होंने 19 अगस्त, 2023 को पेंशन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की और उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया और बीएसएफ द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें जुलाई 2022 से 2000 रुपये प्रति माह का मासिक वीरता भत्ता और 30,000/- रुपये का बकाया जारी कर दिया गया है।

श्री एमवीवी मुत्याला की शिकायत का निवारण:  "अप्रैल, 2008 से लंबित बढ़ी हुई दिव्यांग्ता पेंशन को ठीक कराया गया"

रक्षा मंत्रालय से 30 मार्च, 2008 को सेवानिवृत्त हुए, श्री एमवीवी मुत्याला को 1अप्रैल, 2008 से निर्धारित दिव्यांग्ता ऐलिमेंट और दिव्यांग्ता प्रतिशत के अनुसार दिव्यांग्ता पेंशन नहीं मिल रही थी। उनका मामला अप्रैल, 2008 से लंबित था। उन्होंने 9 सितम्बर, 2023 को सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की और उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया और पीसीडीए द्वारा सूचित किया गया कि उनकी पेंशन निर्धारित दिव्यांग्ता ऐलिमेंट के अनुसार संशोधित की गई है और उनका 1.19 लाख रुपये का संशोधित बकाया जारी कर दिया गया है।

श्री राम लाल केशरवानी की शिकायत का निवारण - "पीपीओ में सुधार के कारण 1.70 लाख रुपये मिले"

श्री राम लाल केशवरानी, ​​एचएफओ, वायु सेना से 28 फरवरी 2011 को सेवानिवृत्त हुए, उन्हें पीपीओ में गलत प्रविष्टि के कारण गलत पेंशन मिली। उन्होंने पीपीओ को संशोधित कराने का प्रयास किया। हालांकि, उनके पीपीओ को पीसीडीए द्वारा संशोधित किया गया था, लेकिन तारीख की गलत प्रविष्टि के कारण 21 महीनों के लिए बकाया का भुगतान नहीं किया गया था। उन्होंने 30 जुलाई 2023 को CPENGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया और सूचित किया गया कि उनकी पेंशन बकाया राशि 1.70 लाख रुपये का भुगतान उन्हें कर दिया गया है।

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