पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के चरण-I को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है
लेकिन, आयोग ने राज्य सरकारों/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से संबंधित सभी एजेंसियों को यह निर्देश दिया है कि सभी एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी किए गए सभी वैधानिक निर्देशों,
परामर्श, आदेशों आदि का पालन किया जाए और उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाए, ताकि बेहतर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्तर को बनाए रखा जा सके, जैसा कि वर्तमान में अनुभव किया जा रहा है।
Posted On:
27 FEB 2024 6:13PM by PIB Delhi
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़ एंड सीसी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी नियम/विनियम/दिशानिर्देश और संबंधित राज्य सरकारों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) द्वारा जारी संबंधित निर्देश/दिशानिर्देशों का सभी योगदान वाले क्षेत्रों में भी कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुलेटिन के अनुसार आज शाम 4 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 159 दर्ज किया गया। पिछले दिनों में दिल्ली के समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में महत्वपूर्ण और निरंतर सुधार को ध्यान में रखते हुए और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम)/भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा मौसम संबंधी/मौसम पूर्वानुमानों पर विचार करते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के अंगर्गत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति क्षेत्र में वर्तमान वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करने और इसके अनुसार 06.10.2023 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के चरण- I के अंतर्गत कार्यों पर उचित निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की आज बैठक हुई। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के समग्र वायु गुणवत्ता मापदंडों और अन्य पहलुओं की व्यापक समीक्षा करते हुए, उप-समिति ने कहा कि:
- दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले कुछ दिनों में काफी बेहतर हुआ है और 22 फरवरी, 2024 के बाद से लगातार 200 सूचकांक से कम रिकॉर्ड करते हुए 'मध्यम' श्रेणी में पहुंच गया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम)/भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान में भी आने वाले दिनों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक स्तर के 'मध्यम' श्रेणी में रहने की भविष्यवाणी की गई है।
इसलिए, दिल्ली के समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार की इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम)/भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमानों से पता चलता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में नहीं जाएगी (जिसके लिए पूर्वानुमान उपलब्ध है), चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के तहत कार्यों के संचालन के लिए उप-समिति ने सर्वसम्मति से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के चरण- I को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया।
उप-समिति के पहले के निर्णयों के आधार पर, चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के विभिन्न चरणों को लागू किया गया है और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम)/भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) द्वारा प्रदान किए गए मौसम/मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के साथ-साथ वायु गुणवत्ता परिदृश्य के आधार पर समय-समय पर इसे रद्द भी किया गया है। चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना चरण-IV, चरण-III और चरण-II को क्रमशः 18.11.2023, 18.01.2024 और 19.02.2024 को वापस ले लिया गया। संशोधित चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के चरण-I के तहत कार्रवाई 06.10.2023 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू हो गई थी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में राज्य सरकारों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की सभी संबंधित एजेंसियों को बेहतर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्तर बनाए रखने के प्रयास में, जैसा कि वर्तमान में अनुभव किया जा रहा है और हवा की गुणवत्ता को 'खराब' श्रेणी में नहीं जाने दिया जाए, इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि सभी वैधानिक आयोग द्वारा जारी निर्देशों, परामर्श, आदेशों आदि का सही गंभीरता से पालन और कार्यान्वयन किया जाता है, जिसमें पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी नियम/विनियम/दिशानिर्देश और सभी योगदान क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकारें/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) से संबंधित निर्देश/दिशानिर्देश शामिल हैं।
इस संदर्भ में, सभी संबंधित एजेंसियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए आयोग द्वारा जारी व्यापक नीति में परिकल्पित विभिन्न कार्रवाइयों और लक्षित समयसीमा पर ध्यान देना और क्षेत्र में इसके अनुसार उचित कार्रवाई करना भी आवश्यक है।
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