श्रम और रोजगार मंत्रालय
औपचारिक रोजगार सृजन
प्रविष्टि तिथि:
08 FEB 2024 5:27PM by PIB Delhi
कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 उन कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिनमें 197 वर्ग के प्रतिष्ठानों / उद्योगों की अनुसूची में से किसी में 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं और केवल 15,000/- रुपये तक मासिक ईपीएफ वेतन वाले कर्मचारी हैं। सदस्यों के रूप में नामांकित होना वैधानिक रूप से आवश्यक है। पिछले पांच वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों की संख्या इस प्रकार है:-
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क्रम सं.
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वर्ष
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अंशदाता सदस्य (करोड़ में)
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1.
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2018-19
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4.69
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2.
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2019-20
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5.54
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3.
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2020-21
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5.93
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4.
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2021-22
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6.42
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5.
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2022-23
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6.85
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रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में लाना सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।
भारत सरकार ने व्यापार को प्रोत्साहन देने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के अंतर्गत सरकार ने सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया है।
नए रोजगार के सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) 1 अक्टूबर, 2020 से शुरू की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। योजना प्रारम्भ होने से दिनांक 19.01.2024 तक योजना के अंतर्गत 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जा चुका है।
सरकार 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) को लागू कर रही है ताकि ऐसे रेहड़ी -पटरी विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडरों) को अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा (कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन फैसिलिटी) मिल सके, जिन पर कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। 31.01.2024 तक, इस योजना के अंतर्गत 83.67 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
सरकार द्वारा स्वरोजगार की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत , 10 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण सूक्ष्म / लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित करने या विस्तारित करने में सक्षम बनाने के लिए दिया गया है। 26.01.2024 तक इस योजना के अंतर्गत 46.16 करोड़ ऋण स्वीकृत किये गये है ।
सरकार द्वारा 2021-22 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्स- पीएलआई) योजना कार्यान्वित की जा रही है। जिसमें 60 लाख नई नौकरियां पैदा करने की क्षमता है।
पीएम गतिशक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों - अर्थात्, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद अवसंरचना द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए बड़ी नौकरी और उद्यमशीलता के अवसर पैदा होते हैं।
भारत सरकार रोजगार सृजन के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) और दीन दयाल अंतोदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है । सरकार ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट -आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम लागू कर रही है।
इसके अलावा, (आईटीआई) युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (नेशनल ऐप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम- एनएपीएस), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) लागू कर रहा है।
इन पहलों के अलावा, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सभी के लिए आवास (हाउसिंग फॉर ऑल) आदि जैसे सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर पैदा करने की ओर उन्मुख हैं।
यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी है ।
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एमजी / एआर / एसटी / डीए
(रिलीज़ आईडी: 2004144)
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