पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्रों को पर्यावरण की मंजूरी
Posted On:
08 FEB 2024 4:07PM by PIB Delhi
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 17.05.2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन की अधिसूचना के अनुसार, संरक्षित क्षेत्रों के आसपास अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) में परियोजनाओं/ गतिविधियों को संबंधित ईएसजेड अधिसूचना के माध्यम से विनियमित और शासित किया जाएगा। ऐसी विनियमित गतिविधियां, अगर संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शामिल होता है, तो उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता होगी और अगर ईएसजेड अधिसूचित नहीं है या मसौदा के चरण में है, तो राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों सहित संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं के 10 किमी के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट ईएसजेड में स्थित परियोजनाओं/ गतिविधियों के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होगी। ऐसी परियोजनाओं पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल)/ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (एससीएनबीडब्ल्यूएल) द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता होगी। इसके अनुसार, इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा विधिवत अनुमोदन के बाद पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की जाती है।
मंत्रालय की उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में कुल 53 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 43 प्रस्तावों को मंत्रालय ने संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार डिफ़ॉल्ट पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) में पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान की गई। पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए गए प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है:
वर्ष
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2018-2019
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2018-2019
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2018-2019
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2018-2019
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2018-2019
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प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
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04
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09
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13
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18
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09
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पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किए गए प्रस्तावों की संख्या
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01
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08
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13
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09
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12
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पिछले पांच वर्षों में, एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति (एससीएनबीडब्ल्यूएल) ने कुल 689 प्रस्तावों की सिफारिश की। पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष दिए गए प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है:
वर्ष
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2018-2019
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2018-2019
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2018-2019
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2018-2019
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2018-2019
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एससीएनडब्ल्यूबीएल द्वारा संस्तुत प्रस्तावों की संख्या
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153
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71
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85
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149
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231
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यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एआर/एके/डीके-
(Release ID: 2004076)