सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्रालय
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चिकित्सा उपकरणों और खिलौनों का स्वदेश में विनिर्माण

Posted On: 08 FEB 2024 12:58PM by PIB Delhi

चिकित्सा उपकरणों के आयात और निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है:

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

आयात

निर्यात

2020-21

2021-22

2022-23

2020-21

2021-22

2022-23

6242

8540

7492

2532

2923

3391

आयात निर्भरता को कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने कई उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:

  1. वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2027-28 तक की अवधि के लिए 3,420 करोड़ रुपये उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लाई गई है, जिससे चिकित्सा उपकरणों (पीएलआई एमडी) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए चयनित कंपनियों को भारत में निर्मित और योजना के चार लक्ष्य खंडों के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए 5 प्रतिशत  की दर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। चार लक्ष्य खंड हैं - (I) रेडियोथेरेपी, (II) इमेजिंग डिवाइस, (III) एनेस्थीसिया, कार्डियो-श्वसन और क्रिटिकल केयर, (IV) प्रत्यारोपण। योजना के तहत 26 प्रतिभागियों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 11 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से संबद्ध हैं।
  2. फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2028-29 तक के लिए 15,000 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। 55 चयनित आवेदकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें इन-विट्रो डायग्नोस्टिक्स (आईवीडी) उपकरणों के पांच चयनित आवेदक शामिल हैं, जिनमें से चार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से संबद्ध हैं। योजना के तहत प्रोत्साहन अवधि छह साल के लिए है।
  3. 400 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक का है। इसके लिए अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आगामी चिकित्सा उपकरण पार्कों में सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए 4 चयनित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता की अंतिम स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश प्रत्येक राज्य 100 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी गई हैं।
  4. सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण समूहों को सहायता योजना (एएमडी-सीएफ) का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण प्रयोगशालाओं, ई-कचरा उपचार सुविधा, लॉजिस्टिक सेंटर जैसी सामान्य बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए चिकित्सा उपकरण समूहों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह योजना चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने या मजबूत करने में रुचि रखने वाले राष्ट्रीय या राज्य स्तर के सरकारी या निजी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आवेदक के लिए आवेदन विंडो जनवरी, 2024 में खोली गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इस योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाने के पात्र हैं।

इसके अलावा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय खिलौना उद्योग के लिए अनुकूल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सर्वांगीण सहायता प्रदान कर रहा है। कुछ उपायों में भारत में निर्मित खिलौनों को बढ़ावा देना शामिल है; भारतीय मूल्यों, संस्कृति और इतिहास के आधार पर खिलौनों की डिजाइनिंग; खिलौनों को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना; खिलौना डिजाइनिंग और विनिर्माण के लिए हैकथॉन और भव्य चुनौतियों का आयोजन करना; खिलौनों की गुणवत्ता की निगरानी करना; घटिया और असुरक्षित खिलौनों के आयात को प्रतिबंधित करना और स्वदेशी खिलौना समूहों को बढ़ावा देना शामिल है। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र भारतीय खिलौना उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे वित्त वर्ष 2014-15 में खिलौनों के कुल आयात में 52 प्रतिशत की भारी कमी आई है। वित्त वर्ष 2014-15 में खिलौनों का आयात 332.55 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2022-23 में घटकर 158.66 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। खिलौनों का निर्यात में इस अवधि में 239 प्रतिशत की उल्‍लेखनीय वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2014-15 में 96.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 325.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मेड इन इंडिया खिलौनों के निर्यात को और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं:

  1. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने  2 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना के अंतर्गत प्रत्येक खेप के नमूना परीक्षण को अनिवार्य कर दिया है और जब तक गुणवत्ता परीक्षण सफल नहीं हो जाता तब तक बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। विफलता की स्थिति में, खेप को या तो वापस भेज दिया जाता है या आयातक की कीमत पर नष्ट कर दिया जाता है।
  2. खिलौने-एचएस कोड-9503 पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) फरवरी 2020 में 20 प्रतिशत  से बढ़ाकर 60 प्रतिशत  कर दी गई है, बाद में मार्च 2023 में इसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत  कर दिया गया है।
  3. सरकार ने 25 फरवरी, 2020 को खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जारी किया, जिसके माध्यम से खिलौनों को 1 जनवरी, 2021 से अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन के तहत लाया गया है। यह गुणवत्ता नियंत्रण आदेश घरेलू निर्माताओं के साथ-साथ विदेशी निर्माताओं दोनों पर लागू है जो भारत में अपने खिलौने निर्यात करने का इरादा रखते हैं।
  4. खिलौनों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में 11 दिसंबर, 2020 को विकास आयुक्त, कपड़ा मंत्रालय के साथ पंजीकृत कारीगरों द्वारा निर्मित और बेची जाने वाली वस्तुओं और वस्तुओं और पेटेंट महानियंत्रक कार्यालय डिज़ाइन और ट्रेडमार्क (भारत सरकार) द्वारा भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत उत्पाद के पंजीकृत मालिक और अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा छूट देने के लिए संशोधन किया गया था।
  5.  भारतीय मानक ब्यूरो ने 17 दिसंबर, 2020 को परीक्षण सुविधा के बिना खिलौने बनाने वाली सूक्ष्म इकाइयों को एक वर्ष के लिए लाइसेंस देने और इन-हाउस सुविधा स्थापित करने पर जोर न देने के लिए विशेष प्रावधान किए। इसके बाद, उद्योग के प्रतिनिधित्व पर छूट को 3 साल की अवधि तक बढ़ा दिया गया है।
  6. भारतीय मानक ब्यूरो ने जनवरी 2024 तक इंडियन स्टैंडर्ड-आईएस-9873/ इंडियन स्टैंडर्ड आईएस 15644 के अनुसार खिलौनों की सुरक्षा के लिए घरेलू निर्माताओं को 1454 लाइसेंस और विदेशी निर्माताओं को 36 लाइसेंस दिए हैं।
  7. भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक साझेदारी समझौते (सीईपीए) और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते व्यापार (ईसीटीए) सहित हालिया मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत, भागीदार देश भारतीय खिलौनों के निर्यात के लिए शून्य शुल्क बाजार पहुंच प्रदान कर रहे हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को समर्थन देने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय गुजरात सहित पूरे देश में नए उद्यमों के निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है। पारंपरिक उद्योगों के पुनरूत्पादन के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) के तहत, 10969 कारीगरों को लाभान्वित करने वाले 19 खिलौना समूहों को मंजूरी दी गई है, जो इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.

राज्य

क्लस्टरों की संख्या

कारीगरों की कुल संख्या

1

तमिलनाडु

1

460

2

आंध्र प्रदेश

1

231

3

 कर्नाटक

2

830

4

मध्य प्रदेश

9

6,218

5

नगालैंड

1

270

6

राजस्थान

3

1,958

7

उत्तर प्रदेश

2

1,002

कुल योग

19

10969

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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