विद्युत मंत्रालय

विद्युत क्षेत्र की दो दिवसीय समीक्षा, योजना और निगरानी (आरपीएम) बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है


केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने निवेश आकर्षित करने और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए बिजली क्षेत्र को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया

"अनावश्यक लोडशेडिंग पर जुर्माना लगाया जाएगा": केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राज्यों से कहा

Posted On: 18 JAN 2024 6:37PM by PIB Delhi

सभी राज्यों के बिजली/ऊर्जा सचिवों और सभी डिस्कॉम के सीएमडी/एमडी के साथ बिजली क्षेत्र की समीक्षा, योजना और निगरानी (आरपीएम) बैठक केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह की अध्यक्षता में 18 और 19 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में हो रही है। केंद्रीय बिजली सचिव, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव, राज्यों के अपर मुख्य सचिव/सचिव/प्रधान सचिव (विद्युत/ऊर्जा), राज्य बिजली उपयोगिताओं के सीएमडी और केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र के अधिकारी बैठक में भाग ले रहे हैं।

अपने उद्घाटन भाषण में बिजली क्षेत्र के हितधारकों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने लोडशेडिंग को अतीत की बात बनाने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ''मैं ऐसे भविष्य को स्वीकार नहीं करता जहां भारत एक विकासशील देश बना रहे। इस भविष्य और एक विकसित देश के भविष्य के बीच बहुत सरल अंतर है: विकसित देश में कोई लोडशेडिंग नहीं होती है, प्रत्येक डिस्कॉम के पास बिजली खरीदने के लिए पैसा होता है, लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है और बिजली में व्यवधान 20-25 वर्षों में एक बार होता है। इसलिए लोडशेडिंग पर जुर्माना लगेगा, यह जनता का अपमान है। आपको क्षमता बढ़ानी होगी, पीपीए पर हस्ताक्षर करना होगा और संसाधन की पर्याप्तता सुनिश्चित करनी होगी। आपको और अधिक कुशल बनना होगा।” मंत्री ने इंगित किया कि बिलिंग दक्षता तो बढ़ी है, लेकिन संग्रह दक्षता 92.7 प्रतिशत पर अटकी हुई है।

श्री सिंह ने बताया कि कैसे बिजली क्षेत्र ने एक लंबा सफर तय किया है। “ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की औसत दैनिक उपलब्धता 2015-16 में 12.5 घंटे से बढ़कर अब लगभग 21 घंटे हो गई है, और शहरी क्षेत्रों में लगभग 20-21 घंटे से बढ़कर 23.8 घंटे हो गई है। ऊर्जा की कमी 2014 के 4.5 प्रतिशत से घटकर आज 1 प्रतिशत से भी कम हो गई है। हमने 2015-16 के डिस्कॉम एटीएंडसी घाटे को 27 प्रतिशत से घटाकर 15.41 प्रतिशत कर दिया है। लोगों को अब जेनरेटर नजर नहीं आते। ऊर्जा परिवर्तन के मामले में भी हम बहुत आगे हैं।'' तो, हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन हम अभी भी लक्ष्य पर पहुंचे नहीं हैं, मंत्री ने कहा। “एसीएस-एआरआर अंतर 15 पैसे से बढ़कर लगभग 45 पैसे हो गया है, जो थोड़ी चिंता का कारण है। कुछ राज्यों में अभी भी लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग इतिहास बनने जा रही है।

"हमें तेजी से परिवर्तन लाना होगा और अपनी वृद्धि के लिए पर्याप्त बिजली भी सुनिश्चित करनी होगी"

मंत्री ने सभा को बताया कि देश में ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ रही है और इसके अनुरूप क्षमताएं बढ़ानी होंगी। “दुनिया चुनौतीपूर्ण तरीकों से विकसित हो रही है। 2030 के बाद थर्मल क्षमता स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए, हमें तेजी से बदलना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास विकास के लिए पर्याप्त बिजली हो, क्योंकि हमारा देश अगले तीन दशकों तक 7.5 प्रतिशत से अधिक की दर से विकास करता रहेगा। 2030 में हमारी चरम मांग आज के 243 गीगावॉट से बढ़कर 366 गीगावॉट हो जाने वाली है। हमारी स्थापित क्षमता को आज के लगभग 427 गीगावॉट से 900 गीगावॉट तक ले जाना है।”

"क्षेत्र की व्यवहार्यता पर कोई समझौता नहीं होगा"

यह देखते हुए कि बढ़ती ऊर्जा को पूरा करने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता है, मंत्री ने कहा कि क्षेत्र की व्यवहार्यता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। "अगर डिस्कॉम व्यवहार्य नहीं हैं, निवेश नहीं आएगा, क्षमताएं स्थापित नहीं होंगी, हमारे पास विकास के लिए ऊर्जा नहीं होगी, हम बिजली के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे, और फिर, भारत कभी भी विकसित देश नहीं बन पाएगा।"

मंत्री ने याद दिलाया कि एक समय था जब डिस्कॉम के पास ट्रांसफार्मर बदलने तक के पैसे नहीं थे, क्योंकि टैरिफ लागत-प्रतिबिंबित नहीं था, आंशिक रूप से उनकी अक्षमता के कारण और आंशिक रूप से राजनीतिकरण के कारण। “हमने जो करने का निश्चय किया है वह व्यवस्था का अराजनीतिकरण है। अगर कोई राज्य सरकार बिजली मुफ्त देना चाहती है, लेकिन सब्सिडी का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा। हमने कहा है कि उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली का अधिकार है और अगर कोई अनावश्यक लोडशेडिंग होती है, तो जुर्माना लगाया जाना चाहिए और मुआवजा दिया जाना चाहिए।

 

"बिजली अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाने वाले बिजली नियामकों या डिस्कॉम पर मुकदमा चलाया जाएगा, हम तब तक रुकने वाले नहीं हैं जब तक हम इस प्रणाली को व्यवहार्य नहीं बना लेते"

मंत्री ने राज्यों से बिजली क्षेत्र की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और विभिन्न नियमों का पालन करने को कहा। “अन्यथा, आपको केंद्र से कोई बिजली नहीं मिलेगी, आपको पीएफसी या आरईसी से कोई ऋण नहीं मिलेगा। यदि ऐसा कोई उदाहरण है कि टैरिफ अद्यतन नहीं है, टैरिफ लागत-प्रतिबिंबित है, या सब्सिडी का भुगतान नहीं हुआ, तो कानून के तहत अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हमने कानून में ये सभी प्रावधान रखे हैं, संबंधित लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा।” मंत्री ने कहा, ''जब तक हम इस प्रणाली को व्यवहार्य नहीं बना लेते, जब तक हम भारत को एक विकसित देश नहीं बना देते, हम रुकने वाले नहीं हैं।''

बैठक को संबोधित करते हुए, केंद्रीय बिजली सचिव श्री पंकज अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ डिस्कॉम ने पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना के तहत हानि कटौती के साथ-साथ स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को करने में ज्यादा प्रगति नहीं की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी डिस्कॉम की ओर से उसे जारी सकल बजटीय समर्थन का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थता है, तो अप्रयुक्त धनराशि को कुछ अन्य प्रगतिशील डिस्कॉम को आवंटित करने के लिए मंत्रालय को पहले से ही सूचित किया जा सकता है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय-महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत, विद्युत मंत्रालय ने 7,090 बस्तियों में 87,457 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के घरों के विद्युतीकरण को मंजूरी दे दी है; आज तक, 10,013 पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। सचिव ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बिना किसी भेदभाव के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 24x7 घंटे आपूर्ति करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने की सलाह दी।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव, श्री भूपिंदर सिंह भल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और हमने पहले ही इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। “31 दिसंबर, 2023 तक, हमने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्रभावशाली 187.5 गीगावॉट क्षमता स्थापित की है। यह हमारी कुल स्थापित उत्पादन क्षमता का महत्वपूर्ण 44 प्रतिशत है। प्रतिस्पर्धी बोली प्रारूप, ट्रांसमिशन शुल्क पर रियायतें, मांग सृजन उपाय और विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों जैसे उपायों ने निजी निवेश को आकर्षित कर क्षमता वृद्धि को संभव किया है।

सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, और राज्यों को मिशन की गतिविधियों के पूरक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। “एक मजबूत इकोसिस्‍टम के निर्माण की दिशा में विभिन्न राज्यों द्वारा समर्पित हरित हाइड्रोजन नीतियों का विकास एक आशाजनक कदम है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन के हालिया निविदाओं को उद्योग से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। हम राज्यों से इन परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने का अनुरोध करते हैं।''

दो दिवसीय आरपीएम बैठक में वितरण, आर एंड आर, रूफटॉप सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन उपकरण, पीएम कुसुम, उपभोक्ता अधिकारों के नियम, 2029-30 तक के लिए बनाई गई परियोजनाओं के लिए चरण-वार समीक्षा, डिस्कॉम की व्यवहार्यता, आरडीएसएस के तहत प्रगति की राज्य-वार समीक्षा, बिजली आपूर्ति में राज्य-वार स्थिरता और मांग और संसाधन पर्याप्तता को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य-वार विवरण से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाएगी।

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