नागरिक उड्डयन मंत्रालय
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डीजीसीए ने फ्लाइट क्रू के लिए थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए


पायलटों की थकान दूर करने, समग्र उड़ान सुरक्षा बढ़ाने और एविएशन क्षेत्र में विकास को संतुलित करने के लिए बदलाव किए गए

एयरलाइन ऑपरेटरों को 1 जून, 2024 तक संशोधित नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है

Posted On: 08 JAN 2024 4:14PM by PIB Delhi

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, फ्लाइट क्रू के लिए उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नियम पिछले एक दशक से भी अधिक समय से थकान संबंधी विमानन सुरक्षा जोखिमों के प्रबंधन में सहायक रहे हैं।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में इन सुधारों की शुरुआत पायलटों की थकान को दूर करने, समग्र उड़ान सुरक्षा को बढ़ाने और भारत में एविएशन क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि के साथ इसे संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। संशोधित एफडीटीएल नियम तत्काल प्रभावी हैं और एयरलाइन ऑपरेटरों को 1 जून, 2024 तक संशोधित नियमों का पालन करना आवश्यक है। इससे एयरलाइन ऑपरेटरों को लॉजिस्टिक्स, सिस्टम चेंज और संशोधित एफडीटीएल रेगुलेशन में संशोधन से  होने वाले व्यवस्था परिवर्तनों को अपनाने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित होगा।

डेटा संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से पायलट थकान पर चिंताओं को कम करने के उद्देश्य से, डीजीसीए ने एयरलाइन ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत पायलट थकान रिपोर्ट के साथ-साथ पायलट रोस्टर की व्यापक का विश्लेषण किया है। अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर, थकान पैदा करने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे अधिकतम उड़ान ड्यूटी अवधि, रात्रि ड्यूटी, साप्ताहिक विश्राम अवधि, उड़ान ड्यूटी अवधि विस्तार आदि की पहचान की गई। संशोधित एफडीटीएल नियम व्यापक डेटा विश्लेषण और प्रतिक्रिया के बाद तैयार किए गए हैं। विभिन्न हितधारकों से जिनमें एयरलाइन ऑपरेटर, पायलट एसोसिएशन और व्यक्ति शामिल हैं। भारत में विशिष्ट परिचालन वातावरण को ध्यान में रखते हुए नियमों में संशोधन करते समय विश्वव्यापी सर्वोत्तम प्रथाओं (एफएए - यूएसए और ईएएसए - ईयू) को भी ध्यान में रखा गया है।

संशोधित एफडीटीएल विनियमों की मुख्य विशेषताएं:

  1. फ्लाइट क्रू के लिए विस्तारित साप्ताहिक आराम अवधि: संशोधित नियमों में उड़ान चालक दल के लिए साप्ताहिक आराम अवधि को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे करने का आदेश दिया गया है, इस प्रकार थकान से उबरने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित किया गया है।
  2. नाइट ड्यूटी: रात की परिभाषा में संशोधन किया गया है, जो अब पिछले नियमों के तहत 0000-0500 घंटे की अवधि की तुलना में संशोधित नियमों में 0000-0600 घंटे की अवधि को कवर करती है। सुबह के समय एक घंटे की यह वृद्धि पर्याप्त आराम सुनिश्चित करेगी और रात्रि ड्यूटी अवधि को भी संरेखित करेगी जिसमें 0200-0600 घंटे तक सर्कैडियन लो (डब्ल्यूओसीएल) की विंडो शामिल है, यानी वह समय जिसके दौरान सर्कैडियन बॉडी क्लॉक चक्र सतर्कता के अपने सबसे निचले स्तर पर होता है।
  3. अधिकतम उड़ान समय, अधिकतम उड़ान ड्यूटी अवधि और रात के दौरान लैंडिंग की संख्या: संशोधित नियमों में समय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के संचालन को ध्यान में रखा गया है। रात में उड़ान संचालन के लिए अधिकतम उड़ान समय और अधिकतम उड़ान ड्यूटी अवधि क्रमशः 8 घंटे उड़ान समय और 10 घंटे उड़ान ड्यूटी अवधि तक सीमित कर दी गई है और लैंडिंग की संख्या पिछले नियमों के तहत अधिकतम अनुमेय 6 लैंडिंग की तुलना में केवल दो लैंडिंग तक सीमित कर दी गई है। रात्रि संचालन के दौरान, इस प्रकार उड़ान सुरक्षा में वृद्धि होती है।
  4. इसके अलावा, डीजीसीए ने अनिवार्य किया है कि सभी एयरलाइन ऑपरेटर विश्लेषण के बाद त्रैमासिक थकान रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें ऐसी रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई भी शामिल होगी। इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया है कि थकान रिपोर्ट गैर-दंडात्मक और गोपनीयता नीति का पालन करेगी।

डीजीसीए आगे चलकर थकान प्रबंधन की एक नई व्यवस्था यानी थकान जोखिम प्रबंधन प्रणाली (एफआरएमएस) को अपनाने की परिकल्पना कर रहा है। संशोधित एफडीटीएल विनियमन भारत में एफआरएमएस कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एफआरएमएस फ्लाइट क्रू की थकान की निगरानी और रिपोर्टिंग को बढ़ाने के लिए एक डेटा-संचालित दृष्टिकोण है। विभिन्न विमानन हितधारकों जैसे कि नियामक, एयरलाइन ऑपरेटरों, उड़ान चालक दल आदि के सहयोग को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी, रिकॉर्ड रखने और रिपोर्टिंग को लागू करने की आवश्यकता होगी। भविष्य में एक एफआरएमएस व्यवस्था एक बार एफआरएमएस ढांचे में परिवर्तन की तैयारी सभी हितधारकों द्वारा परिश्रमपूर्वक प्रदर्शित की गई है।

संशोधित एफडीटीएल नियमों के कार्यान्वयन के साथ, एविएशन क्षेत्र सुरक्षित हवाई यातायात की आकांक्षा रखता है।

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