पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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जीआरएपी के चरण-III के तहत लागू प्रतिबंधों की कष्टदायक प्रकृति से बड़ी संख्या में हितधारकों और जनता के प्रभावित होने को देखते हुए साथ ही साथ दिल्ली के औसत एक्यूआई में महत्वपूर्ण सुधार पर विचार करते हुए जीआरएपी से संबंधित उप-समिति ने समूचे एनसीआर में जीआरएपी के चरण-III को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है


आईएमडी/आईआईटीएम का पूर्वानुमान भी आने वाले दिनों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता के 'गंभीर' श्रेणी में जाने की ओर इंगित नहीं कर रहा है

यद्यपि जीआरएपी के चरण-I से के चरण- II के तहत सभी कार्रवाइयां लागू रहेंगी और पूरे एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, उनकी निगरानी और समीक्षा की जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में एक्यूआई के स्तर का  'गंभीर' श्रेणी में नहीं जाना सुनिश्चित किया जा सके

Posted On: 01 JAN 2024 6:21PM by PIB Delhi

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार, आज दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 346 दर्ज किया गया। दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार के मद्देनजर, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत कार्रवाइयों के संचालन संबंधी उप-समिति की बैठक आज हुई। यह बैठक क्षेत्र में वर्तमान वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों के पूर्वानुमानों और आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक की समीक्षा करने तथा तदनुसार 22.12.2023 से संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पहले से ही लागू जीआरएपी के चरण-III के तहत निवारक/प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए बुलाई गई थी। दिल्ली-एनसीआर के समग्र वायु गुणवत्ता मापदंडों की व्यापक समीक्षा करते हुए उप-समिति ने निम्नलिखित बिंदुओं पर गौर किया :

• दिल्ली के एक्यूआई में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है और शाम 4:00 बजे यह 346 दर्ज किया गया। जो कि जीआरएपी चरण-III कार्रवाइयों (दिल्ली एक्यूआई 401-450) को लागू करने की सीमा से लगभग 55 एक्यूआई अंक नीचे है और एक्यूआई में सुधार बरकरार रहने की संभावना है। आईएमडी/आईआईटीएम का पूर्वानुमान भी इसके और बिगड़ने का संकेत नहीं देता और यद्यपि अगले कुछ दिनों में एक्यूआई के बहुत खराब/खराब श्रेणी में बने रहते हुए इसमें सुधार होने की संभावना है।

इसलिए जीआरएपी के चरण-III के तहत लागू प्रतिबंधों की कष्टदायक प्रकृति से बड़ी संख्या में हितधारकों और जनता के प्रभावित होने को देखते हुए साथ ही साथ दिल्ली के औसत एक्यूआई  में महत्वपूर्ण सुधार तथा आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमान  में भी आने वाले दिनों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता के 'गंभीर' श्रेणी में जाने की ओर इंगित नहीं किए जाने पर विचार करते हुए जीआरएपी की कार्रवाइयों के संचालन संबंधी उप-समिति ने समूचे एनसीआर में जीआरएपी के चरण-III को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। यद्यपि जीआरएपी के चरण-I से के चरण- II के तहत सभी कार्रवाइयां लागू रहेंगी और पूरे एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा उन्हें कार्यान्वित किया जाएगा, उनकी निगरानी और समीक्षा की जाएगी तथा एजेंसियां कड़ी चौकसी बरतेंगी और विशेष रूप से जीआरएपी के चरण- I और II के तहत उपायों को बढ़ाएंगी, ताकि एक्यूआई स्तर के 'गंभीर' श्रेणी में जाने के कारण जीआरएपी कार्रवाइयों के चरण-III के कार्यान्वयन को टाला जा सके।

इसके अलावा, सी एंड डी परियोजना स्थल और औद्योगिक इकाइयां जिन्हें विभिन्न वैधानिक निर्देशों, नियमों, दिशानिर्देशों आदि के उल्लंघन/गैर-अनुपालन के कारण बंद करने के विशिष्ट आदेश जारी किए गए हैं, वे किसी भी परिस्थिति में आयोग की ओर से इस आशय के किसी विशिष्ट आदेश के बिना अपना संचालन फिर से शुरू नहीं करेंगे।

जीआरएपी के तहत कार्रवाइयों के संचालन के लिए सीएक्यूएम उप-समिति ने क्रमशः 06.10.2023, 21.10.2023, 02.11.2023 और 05.11 .2023  को संपन्न अपनी पिछली बैठकों में संशोधित जीआरएपी के चरण- I, चरण- II, चरण- III और चरण- IV के तहत कार्रवाई की थी तथा दिल्ली की वायु गुणवत्ता की समय-समय पर गई  समीक्षा और आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा प्रदान किए गए पूर्वानुमान के आधार पर उप-समिति ने क्रमशः 18.11.2023 और 28.11.2023 को जीआरएपी के चरण-IV और चरण-III के तहत कार्रवाई को रद्द कर दिया था और 22.12.2023 को फिर से जीआरएपी के चरण-III के तहत कार्रवाइयों को लागू किया।

आयोग फिर से जीआरएपी के चरण- I और II के तहत सूचीबद्ध विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियों तथा नागरिकों/निवासियों से जीआरएपी के चरण-I और चरण-II के तहत प्रावधानों/चार्टर को सख्ती से लागू करने  और उनका पालन करने का आग्रह करता है, ताकि एनसीआर में जीआरएपी के चरण-III को फिर से लागू करने की जरूरत को टाला जा सके।

उप-समिति वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर कड़ी नजर रखेगी और वह समय-समय पर दर्ज की गई वायु गुणवत्ता और आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा इस आशय के लिए उपलब्ध कराए गए पूर्वानुमानों के आधार पर उचित निर्णय ले सकती है। जीआरएपी का संशोधित शेड्यूल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://caqm.nic.in/के माध्यम से देखा जा सकता है।

 

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