नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 
                
                
                
                
                
                    
                    
                        सौर अपशिष्ट की समस्या के समाधान के लिए कदम
                    
                    
                        
सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में ~2.3 गीगावॉट से बढ़कर नवंबर 2023 में 72.3 गीगावॉट से अधिक हो गई: केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
                    
                
                
                    Posted On:
                23 DEC 2023 10:30AM by PIB Delhi
                
                
                
                
                
                
                केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली मंत्री ने जानकारी दी है कि 31 मार्च, 2014 तक सौर ऊर्जा की संचयी स्थापित क्षमता 2.28 गीगावॉट थी और 30 नवंबर, 2023 तक सौर ऊर्जा की कुल संचयी स्थापित क्षमता 72.31 गीगावॉट तक पहुंच गई है। 
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने 2 नवंबर, 2022 को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के अनुसार, सौर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेल के प्रत्येक निर्माता और उत्पादक:
	- पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करें;
 
	- इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2034-2035 तक उत्पन्न सौर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेल अपशिष्ट का भंडारण करें;
 
	- वर्ष 2034-2035 तक जिस वर्ष का रिटर्न संबंधित है, उसके अंत में या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म में वार्षिक रिटर्न दाखिल करें;
 
	- सुनिश्चित करें कि सौर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेल के अलावा अन्य कचरे का प्रसंस्करण उस समय लागू नियमों या दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा;
 
	- सुनिश्चित करें कि सौर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेल की सूची पोर्टल पर स्पष्ट रूप से रखी जाएगी;
 
	- इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।
 
इसके अतिरिक्त सौर फोटो-वोल्टाइक मॉड्यूल या पैनल या सेल के रिसाइक्लर को इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सामग्री की वसूली के लिए अनिवार्य किया जाएगा।
ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 में प्रावधान है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उद्योग विभाग या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य सरकारी एजेंसी, जैसा भी मामला हो, निर्धारित करना सुनिश्चित करेगी या मौजूदा और आगामी औद्योगिक पार्क, एस्टेट और औद्योगिक समूहों में ई-कचरे के निराकरण और पुनर्चक्रण के लिए औद्योगिक स्थान या शेड का आवंटन और निर्धारण करना।
यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने 21 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
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एमजी/एआर/पीकेए/एचबी
                
                
                
                
                
                (Release ID: 1989865)
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