जल शक्ति मंत्रालय
90% से ज्यादा स्कूलों में पीने योग्य नल का पानी है; 95.5% सरकारी स्कूलों में लड़कों के शौचालय हैं जबकि 97.4% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के शौचालय हैं
Posted On:
21 DEC 2023 3:04PM by PIB Delhi
भारत सरकार राज्यों की साझेदारी के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है, जिससे पूरे देश के सभी गांवों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी की आपूर्ति की जा सके। जल जीवन मिशन सार्वभौमिक संतृप्ति दृष्टिकोण का पालन करता है और बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जेजेएम के अंतर्गत लड़कियों के स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं (जनजातीय आवासीय स्कूलों) सहित स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए पीने और पकाने, हाथ धोने और शौचालयों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया। अब तक, पूरे देश में 9.23 लाख (90.55%) से ज्यादा स्कूलों में पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति की जा रही है। स्कूलों में नल जल कनेक्शनों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्नक-I में दिया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कंपनियों के साथ भागीदारी में स्वच्छ विद्यालय पहल शुरू की थी, जिसका उद्देश्य 15 अगस्त, 2015 तक एक वर्ष के दौरान सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराना है।
स्वच्छ विद्यालय पहल के अंतर्गत, 2.61 लाख प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों में 4.17 लाख शौचालयों (2.26 लाख लड़कों और 1.91 लाख लड़कियों के शौचालय) का निर्माण किया गया या क्रियाशील बनाया गया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई) के अंतर्गत निर्मित/पुनर्निर्मित स्कूलों के शौचालयों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्योरा संलग्नक-II में दिया गया है। इसके अलावा, यूडीआईएसई+, 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, 95.5% सरकारी स्कूलों में लड़कों के शौचालय हैं जबकि 97.4% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के शौचालय हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्नक-III में दिया गया है।
शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आता है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें उपयुक्त सरकारें हैं और उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों के अनुसार और संबंधित राज्य शिक्षा का अधिकार नियमों के अनुसार स्कूलों में पेयजल और शौचालय सुविधाओं सहित स्कूल अवसंरचना प्रदान करने की जिम्मेदारी और अधिदेश प्राप्त है।
भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता के साथ और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित एवं पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों के साथ साझेदारी में लागू होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति योजना सहित, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों का समर्थन करती है।
देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण घरों में नल के पानी तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, देश में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। जबकि 19.12.2023 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के अंतर्गत लगभग 10.62 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 19.12.2023 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 13.85 करोड़ (72%) परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति हो रही है।
जेजेएम के अंतर्गत, न्यूनतम पानी वितरण 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) तय किया गया है और राज्य स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के आधार पर इसे उच्च स्तर तक बढ़ा सकती है। इसके अलावा, पूरे देश में जेजेएम की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त चर्चा और उसे अंतिम रूप प्रदान करना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं/ सम्मेलन/ वेबिनार, प्रशिक्षण, ज्ञान का आदान-प्रदान, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र का दौरा करना आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश; ग्रामीण परिवारों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका और आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान पर दिशा-निर्देश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किए जाते हैं जिससे जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। ऑनलाइन निगरानी करने के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किया गया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन का भी प्रावधान किया गया है।
यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
संलग्नक-I
स्कूलों में नल के पानी के कनेक्शन की स्थिति
(19.12.2023 तक)
S. No
|
State/ UT
|
No. of Schools
|
No. of Schools with tap water supply
|
In %
|
1.
|
A & N Islands
|
368
|
368
|
100.00
|
2.
|
Andhra Pradesh
|
41,510
|
41,510
|
100.00
|
3.
|
D&NH and D&D
|
411
|
411
|
100.00
|
4.
|
Goa
|
1,098
|
1,098
|
100.00
|
5.
|
Haryana
|
12,818
|
12,818
|
100.00
|
6.
|
Himachal Pradesh
|
17,253
|
17,253
|
100.00
|
7.
|
Kerala
|
10,877
|
10,877
|
100.00
|
8.
|
Lakshadweep
|
33
|
33
|
100.00
|
9.
|
Puducherry
|
390
|
390
|
100.00
|
10.
|
Telangana
|
22,845
|
22,845
|
100.00
|
11.
|
Uttarakhand
|
19,123
|
19,123
|
100.00
|
12.
|
Ladakh
|
891
|
890
|
99.89
|
13.
|
Gujarat
|
29,754
|
29,713
|
99.86
|
14.
|
Mizoram
|
2,390
|
2,379
|
99.54
|
15.
|
Punjab
|
22,389
|
22,230
|
99.29
|
16.
|
Jammu & Kashmir
|
22,422
|
22,232
|
99.15
|
17.
|
Bihar
|
71,323
|
70,537
|
98.90
|
18.
|
Maharashtra
|
77,725
|
76,640
|
98.60
|
19.
|
Tamil Nadu
|
38,445
|
37,628
|
97.87
|
20.
|
Karnataka
|
42,976
|
42,012
|
97.76
|
21.
|
Uttar Pradesh
|
1,17,533
|
1,14,695
|
97.59
|
22.
|
Chhattisgarh
|
46,280
|
43,974
|
95.02
|
23.
|
Manipur
|
3,456
|
3,283
|
94.99
|
24.
|
Assam
|
44,251
|
41,411
|
93.58
|
25.
|
Tripura
|
4,515
|
4,196
|
92.93
|
26.
|
Arunachal Pradesh
|
2,915
|
2,685
|
92.11
|
27.
|
Jharkhand
|
41,408
|
36,759
|
88.77
|
28.
|
Sikkim
|
1,055
|
913
|
86.54
|
29.
|
Nagaland
|
2,391
|
2,029
|
84.86
|
30.
|
West Bengal
|
74,109
|
59,044
|
79.67
|
31.
|
Madhya Pradesh
|
93,419
|
74,082
|
79.30
|
32.
|
Rajasthan
|
86,217
|
63,344
|
73.47
|
33.
|
Odisha
|
53,997
|
37,668
|
69.76
|
34.
|
Meghalaya
|
13,821
|
8,893
|
64.34
|
Total
|
10,20,408
|
9,23,963
|
90.55
|
स्रोत : जेजेएम - आईएमआईएस
संलग्नक-II
स्वच्छ भारत के अंतर्गत निर्मित/पुनर्निर्मित स्कूलों के शौचालयों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार कुल संख्या : स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई)
Sl. No.
|
State/UT
|
No. of toilets constructed/ re-constructed under SVI
|
1
|
Andaman & Nicobar Islands
|
71
|
2
|
Andhra Pradesh
|
49,293
|
3
|
Arunachal Pradesh
|
3,492
|
4
|
Assam
|
35,699
|
5
|
Bihar
|
56,912
|
6
|
Chandigarh
|
0
|
7
|
Chhattisgarh
|
16,629
|
8
|
Dadra and Nagar Haveli
|
78
|
9
|
Daman and Diu
|
16
|
10
|
Delhi
|
0
|
11
|
Goa
|
138
|
12
|
Gujarat
|
1,521
|
13
|
Haryana
|
1,843
|
14
|
Himachal Pradesh
|
1,175
|
15
|
Jammu and Kashmir
|
16,172
|
16
|
Jharkhand
|
15,795
|
17
|
Karnataka
|
649
|
18
|
Kerala
|
535
|
19
|
Lakshadweep
|
0
|
20
|
Madhya Pradesh
|
33,201
|
21
|
Maharashtra
|
5,586
|
22
|
Manipur
|
1,296
|
23
|
Meghalaya
|
8,944
|
24
|
Mizoram
|
1,261
|
25
|
Nagaland
|
666
|
26
|
Odisha
|
43,501
|
27
|
Puducherry
|
2
|
28
|
Punjab
|
1,807
|
29
|
Rajasthan
|
12,083
|
30
|
Sikkim
|
88
|
31
|
Tamil Nadu
|
7,926
|
32
|
Telangana
|
36,159
|
33
|
Tripura
|
607
|
34
|
Uttar Pradesh
|
19,626
|
35
|
Uttarakhand
|
2,971
|
36
|
West Bengal
|
42,054
|
|
Total
|
4,17,796
|
संलग्नक-III
लड़कों/लड़कियों के शौचालयों वाले सरकारी स्कूलों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या और प्रतिशत
Toilets
State/UTs
|
Total Government School
|
Government
|
Number
|
Percentage
|
Boys Toilet
|
Girls Toilet
|
Boys Toilet
|
Girls Toilet
|
Andaman & Nicobar Islands
|
342
|
340
|
342
|
99.7
|
100.0
|
Andhra Pradesh
|
45,137
|
36,821
|
43,254
|
83.5
|
96.9
|
Arunachal Pradesh
|
2,985
|
2,712
|
2681
|
93.3
|
89.8
|
Assam
|
45,490
|
41,824
|
43,636
|
92.8
|
96.0
|
Bihar
|
75,558
|
72,787
|
74,064
|
97.2
|
98.2
|
Chandigarh
|
123
|
123
|
123
|
100.0
|
100.0
|
Chhattisgarh
|
48,743
|
46,811
|
47,549
|
98.5
|
99.5
|
Dadra & Nagar Haveli and
Daman & Diu
|
388
|
384
|
385
|
100.0
|
99.7
|
Delhi
|
2,762
|
1,999
|
1913
|
100.0
|
100.0
|
Goa
|
814
|
814
|
814
|
100.0
|
100.0
|
Gujarat
|
34,699
|
33,219
|
33,516
|
98.9
|
99.3
|
Haryana
|
14,562
|
13,054
|
13,655
|
97.5
|
97.3
|
Himachal Pradesh
|
15,380
|
15,078
|
15,200
|
98.5
|
99.0
|
Jammu & Kashmir
|
23,173
|
19,384
|
20,012
|
85.2
|
87.0
|
Jharkhand
|
35,840
|
34,761
|
35,406
|
98.4
|
99.2
|
Karnataka
|
49,679
|
46,215
|
48,319
|
94.9
|
98.1
|
Kerala
|
5,010
|
4,887
|
4,941
|
98.6
|
99.0
|
Ladakh
|
838
|
795
|
775
|
97.7
|
93.1
|
Lakshadweep
|
38
|
38
|
38
|
100.0
|
100.0
|
Madhya Pradesh
|
92,695
|
88,142
|
89,738
|
97.3
|
98.3
|
Maharashtra
|
65,639
|
61,135
|
62,615
|
94.4
|
96.5
|
Manipur
|
2,889
|
2,495
|
2,469
|
86.8
|
85.6
|
Meghalaya
|
7,783
|
7,156
|
6,687
|
92.2
|
86.0
|
Mizoram
|
2,563
|
2,404
|
2,356
|
93.9
|
92.0
|
Nagaland
|
1,960
|
1,743
|
1,727
|
88.9
|
88.1
|
Odisha
|
49,072
|
46,388
|
47,436
|
95.1
|
96.8
|
Puducherry
|
422
|
395
|
401
|
100.0
|
100.0
|
Punjab
|
19,259
|
18,604
|
18,964
|
98.5
|
99.5
|
Rajasthan
|
68,948
|
63,524
|
67,160
|
96.5
|
97.4
|
Sikkim
|
864
|
855
|
780
|
99.5
|
99.9
|
Tamil Nadu
|
37,636
|
37,020
|
37,284
|
99.9
|
99.9
|
Telangana
|
30,023
|
22,043
|
26,066
|
76.7
|
88.6
|
Tripura
|
4,262
|
3,879
|
3,845
|
91.5
|
90.3
|
Uttar Pradesh
|
1,37,024
|
1,32,449
|
1,34,493
|
97.6
|
98.3
|
Uttarakhand
|
16,484
|
15,292
|
15,480
|
94.2
|
94.3
|
West Bengal
|
83,302
|
80,676
|
82,432
|
99.9
|
100.0
|
Total
|
10,22,386
|
9,56,246
|
9,86,556
|
95.5
|
97.4
|
स्रोत: यूडीआईएसई+ 2021-22
*लड़कों के शौचालय की गणना केवल लड़कों और सह-शैक्षिक स्कूलों के लिए गई है
*लड़कियों के शौचालय की गणना केवल लड़कियों और सह-शैक्षिक स्कूलों के लिए की गई है
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एमजी/एआर/एके/डीए
(Release ID: 1989462)
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