जल शक्ति मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

90% से ज्यादा स्कूलों में पीने योग्य नल का पानी है; 95.5% सरकारी स्कूलों में लड़कों के शौचालय हैं जबकि 97.4% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के शौचालय हैं

Posted On: 21 DEC 2023 3:04PM by PIB Delhi

भारत सरकार राज्यों की साझेदारी के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है, जिससे पूरे देश के सभी गांवों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी की आपूर्ति की जा सके। जल जीवन मिशन सार्वभौमिक संतृप्ति दृष्टिकोण का पालन करता है और बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जेजेएम के अंतर्गत लड़कियों के स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं (जनजातीय आवासीय स्कूलों) सहित स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए पीने और पकाने, हाथ धोने और शौचालयों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया। अब तक, पूरे देश में 9.23 लाख (90.55%) से ज्यादा स्कूलों में पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति की जा रही है। स्कूलों में नल जल कनेक्शनों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्नक-I में दिया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कंपनियों के साथ भागीदारी में स्वच्छ विद्यालय पहल शुरू की थी, जिसका उद्देश्य 15 अगस्त, 2015 तक एक वर्ष के दौरान सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराना है।

स्वच्छ विद्यालय पहल के अंतर्गत, 2.61 लाख प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों में 4.17 लाख शौचालयों (2.26 लाख लड़कों और 1.91 लाख लड़कियों के शौचालय) का निर्माण किया गया या क्रियाशील बनाया गया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई) के अंतर्गत निर्मित/पुनर्निर्मित स्कूलों के शौचालयों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्योरा संलग्नक-II में दिया गया है। इसके अलावा, यूडीआईएसई+, 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, 95.5% सरकारी स्कूलों में लड़कों के शौचालय हैं जबकि  97.4% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के शौचालय हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्नक-III में दिया गया है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में आता है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें उपयुक्त सरकारें हैं और उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों के अनुसार और संबंधित राज्य शिक्षा का अधिकार नियमों के अनुसार स्कूलों में पेयजल और शौचालय सुविधाओं सहित स्कूल अवसंरचना प्रदान करने की जिम्मेदारी और अधिदेश प्राप्त है।

भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता के साथ और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित एवं पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों के साथ साझेदारी में लागू होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति योजना सहित, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों का समर्थन करती है।

देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण घरों में नल के पानी तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, देश में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। जबकि 19.12.2023 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के अंतर्गत लगभग 10.62 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 19.12.2023 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 13.85 करोड़ (72%) परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति हो रही है।

जेजेएम के अंतर्गत, न्यूनतम पानी वितरण 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) तय किया गया है और राज्य स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के आधार पर इसे उच्च स्तर तक बढ़ा सकती है। इसके अलावा, पूरे देश में जेजेएम की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त चर्चा और उसे अंतिम रूप प्रदान करना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं/ सम्मेलन/ वेबिनार, प्रशिक्षण, ज्ञान का आदान-प्रदान, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र का दौरा करना आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश; ग्रामीण परिवारों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका और आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान पर दिशा-निर्देश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किए जाते हैं जिससे जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। ऑनलाइन निगरानी करने के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किया गया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन का भी प्रावधान किया गया है।

यह जानकारी जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

संलग्नक-I

स्कूलों में नल के पानी के कनेक्शन की स्थिति

(19.12.2023 तक)

 

S. No

State/ UT

No. of Schools

No. of Schools with tap water supply

In %

1.

A & N Islands

368

368

100.00

2.

Andhra Pradesh

41,510

41,510

100.00

3.

D&NH and D&D

411

411

100.00

4.

Goa

1,098

1,098

100.00

5.

Haryana

12,818

12,818

100.00

6.

Himachal Pradesh

17,253

17,253

100.00

7.

Kerala

10,877

10,877

100.00

8.

Lakshadweep

33

33

100.00

9.

Puducherry

390

390

100.00

10.

Telangana

22,845

22,845

100.00

11.

Uttarakhand

19,123

19,123

100.00

12.

Ladakh

891

890

99.89

13.

Gujarat

29,754

29,713

99.86

14.

Mizoram

2,390

2,379

99.54

15.

Punjab

22,389

22,230

99.29

16.

Jammu & Kashmir

22,422

22,232

99.15

17.

Bihar

71,323

70,537

98.90

18.

Maharashtra

77,725

76,640

98.60

19.

Tamil Nadu

38,445

37,628

97.87

20.

Karnataka

42,976

42,012

97.76

21.

Uttar Pradesh

1,17,533

1,14,695

97.59

22.

Chhattisgarh

46,280

43,974

95.02

23.

Manipur

3,456

3,283

94.99

24.

Assam

44,251

41,411

93.58

25.

Tripura

4,515

4,196

92.93

26.

Arunachal Pradesh

2,915

2,685

92.11

27.

Jharkhand

41,408

36,759

88.77

28.

Sikkim

1,055

913

86.54

29.

Nagaland

2,391

2,029

84.86

30.

West Bengal

74,109

59,044

79.67

31.

Madhya Pradesh

93,419

74,082

79.30

32.

Rajasthan

86,217

63,344

73.47

33.

Odisha

53,997

37,668

69.76

34.

Meghalaya

13,821

8,893

64.34

Total

10,20,408

9,23,963

90.55

स्रोत : जेजेएम - आईएमआईएस

 

संलग्नक-II

स्वच्छ भारत के अंतर्गत निर्मित/पुनर्निर्मित स्कूलों के शौचालयों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार कुल संख्या : स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई)

 

Sl. No.

State/UT

No. of toilets constructed/ re-constructed under SVI

1

Andaman & Nicobar Islands

71

2

Andhra Pradesh

49,293

3

Arunachal Pradesh

3,492

4

Assam

35,699

5

Bihar

56,912

6

Chandigarh

0

7

Chhattisgarh

16,629

8

Dadra and Nagar Haveli

78

9

Daman and Diu

16

10

Delhi

0

11

Goa

138

12

Gujarat

1,521

13

Haryana

1,843

14

Himachal Pradesh

1,175

15

Jammu and Kashmir

16,172

16

Jharkhand

15,795

17

Karnataka

649

18

Kerala

535

19

Lakshadweep

0

20

Madhya Pradesh

33,201

21

Maharashtra

5,586

22

Manipur

1,296

23

Meghalaya

8,944

24

Mizoram

1,261

25

Nagaland

666

26

Odisha

43,501

27

Puducherry

2

28

Punjab

1,807

29

Rajasthan

12,083

30

Sikkim

88

31

Tamil Nadu

7,926

32

Telangana

36,159

33

Tripura

607

34

Uttar Pradesh

19,626

35

Uttarakhand

2,971

36

West Bengal

42,054

 

Total

4,17,796

 

संलग्नक-III

लड़कों/लड़कियों के शौचालयों वाले सरकारी स्कूलों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या और प्रतिशत

 

Toilets

State/UTs

Total Government School

Government

Number

Percentage

Boys Toilet

Girls Toilet

Boys Toilet

Girls Toilet

Andaman & Nicobar Islands

342

340

342

99.7

100.0

Andhra Pradesh

45,137

36,821

43,254

83.5

96.9

Arunachal Pradesh

2,985

2,712

2681

93.3

89.8

Assam

45,490

41,824

43,636

92.8

96.0

Bihar

75,558

72,787

74,064

97.2

98.2

Chandigarh

123

123

123

100.0

100.0

Chhattisgarh

48,743

46,811

47,549

98.5

99.5

Dadra & Nagar Haveli and

Daman & Diu

388

384

385

100.0

99.7

Delhi

2,762

1,999

1913

100.0

100.0

Goa

814

814

814

100.0

100.0

Gujarat

34,699

33,219

33,516

98.9

99.3

Haryana

14,562

13,054

13,655

97.5

97.3

Himachal Pradesh

15,380

15,078

15,200

98.5

99.0

Jammu & Kashmir

23,173

19,384

20,012

85.2

87.0

Jharkhand

35,840

34,761

35,406

98.4

99.2

Karnataka

49,679

46,215

48,319

94.9

98.1

Kerala

5,010

4,887

4,941

98.6

99.0

Ladakh

838

795

775

97.7

93.1

Lakshadweep

38

38

38

100.0

100.0

Madhya Pradesh

92,695

88,142

89,738

97.3

98.3

Maharashtra

65,639

61,135

62,615

94.4

96.5

Manipur

2,889

2,495

2,469

86.8

85.6

Meghalaya

7,783

7,156

6,687

92.2

86.0

Mizoram

2,563

2,404

2,356

93.9

92.0

Nagaland

1,960

1,743

1,727

88.9

88.1

Odisha

49,072

46,388

47,436

95.1

96.8

Puducherry

422

395

401

100.0

100.0

Punjab

19,259

18,604

18,964

98.5

99.5

Rajasthan

68,948

63,524

67,160

96.5

97.4

Sikkim

864

855

780

99.5

99.9

Tamil Nadu

37,636

37,020

37,284

99.9

99.9

Telangana

30,023

22,043

26,066

76.7

88.6

Tripura

4,262

3,879

3,845

91.5

90.3

Uttar Pradesh

1,37,024

1,32,449

1,34,493

97.6

98.3

Uttarakhand

16,484

15,292

15,480

94.2

94.3

West Bengal

83,302

80,676

82,432

99.9

100.0

Total

10,22,386

9,56,246

9,86,556

95.5

97.4

 

स्रोत: यूडीआईएसई+ 2021-22

*लड़कों के शौचालय की गणना केवल लड़कों और सह-शैक्षिक स्कूलों के लिए गई है

*लड़कियों के शौचालय की गणना केवल लड़कियों और सह-शैक्षिक स्कूलों के लिए की गई है

****

एमजी/एआर/एके/डीए


(Release ID: 1989462)
Read this release in: English , Urdu , Manipuri