प्रविष्टि तिथि:
21 DEC 2023 3:08PM by PIB Delhi
पर्यटन मंत्रालय वैश्विक पर्यटन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन आकृष्ट करने वाले बाजारों में विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों और देश के पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार हेतु भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में प्रचारित करता है।
उपरोक्त उद्देश्यों को एक एकीकृत विपणन और प्रचार रणनीति और यात्रा व्यापार, राज्य सरकारों और भारतीय मिशनों के सहयोग से एक समन्वित अभियान के माध्यम से पूरा किया जाता है। सरकार भारत के विभिन्न पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों और अन्य संबंधित हितधारकों के निरंतर संपर्क में रहती है और उनके सुझाव और प्रतिक्रिया लेती है। पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने "अतुल्य भारत! भारत भ्रमण वर्ष 2023” की घोषणा की है।
भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2023 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों जैसे एफआईटीयूआर 2023, मैड्रिड, स्पेन (18-22 जनवरी 2023) में भाग लिया; आईटीबी बर्लिन (7-9 मार्च 2023); अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023, दुबई (1-4 मई 2023); आईएमईएक्स फ्रैंकफर्ट (17-19 अक्टूबर 2023); ओटीडीवाईकेएच लीज़र, मॉस्को, रूस (12-14, सितंबर 2023); टॉप रेसा, पेरिस, फ़्रांस (3 - 5 अक्टूबर 2023); नई दिल्ली में पीएटीए ट्रैवल मार्ट 2023 (4-6 अक्टूबर 2023); आईटीबी, एशिया, सिंगापुर (25 - 27 अक्टूबर 2023); जेएटीए, ओसाका, जापान (26-29 अक्टूबर 2023); डब्ल्यूटीएम लंदन (6-8 नवंबर 2023)।
दौरे या टूर में प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित वर्तमान दर संरचना इस प्रकार है:
i.टूर ऑपरेटर सेवा पर आईटीसी के बिना 5% की रियायती जीएसटी दर लगती है (लेकिन समान व्यवसाय में इनपुट सेवाओं के आईटीसी की अनुमति है) बशर्तें कि टूर ऑपरेटर सेवाओं के लिए ली गई राशि में आवास और परिवहन दोनों के लिए शुल्क शामिल हो; या आईटीसी के साथ 18% लगती है। [क्र.सं. 23 अधिसूचना संख्या 11/2017-सीटी(आर) दिनांक 28.06.2017]।
ii.होटल आवास सेवाओं पर जीएसटी दर 12% (जहां प्रतिदिन कमरे का किराया 7500 रुपये से कम या उसके बराबर है) और 18% (किराया 7500 रुपये से अधिक है) लगती है।[क्र.सं. 7 अधिसूचना संख्या 11/2017-सीटी(आर) दिनांक 28.06.2017 ।
iii.रेस्तरां सेवाओं पर आईटीसी के बिना सभी मामलों में 5% की रियायती जीएसटी दर लागू होती है, सिवाए ऐसे होटलों के रेस्तरां के, जहां कमरे का किराया 7500 रुपये से अधिक है, जिस पर 18% कर लगता है। [क्र.सं.7 अधिसूचना संख्या 11/2017-सीटी(आर) दिनांक 28.06.2017]।
iv. आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर विदेशी पर्यटकों के लिए आयोजित दौरों के मामले में, दौरे के विदेशी घटक के आनुपातिक मूल्य को जीएसटी के भुगतान के प्रयोजनों के लिए मूल्य से बाहर रखा जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे समग्र दौरों में घरेलू पर्यटन के पक्ष में संतुलन बना रहे, यह रियायत दौरे की अधिकतम आधी अवधि या वास्तविक अवधि, जो भी कम हो, के लिए प्रदान की जाती है। इसे अधिसूचना संख्या 12/2017-सीटीआर दिनांक 28.06.2017 में अधिसूचना संख्या 04/2022 - केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13.07.2022 में संशोधन के माध्यम से प्रविष्टि 52ए सम्मिलित करके लागू किया गया है।
v.यात्री परिवहन सेवाओं पर जीएसटी लगता है जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:
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सड़क द्वारा
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आईटीसी के बिना 5% (समान व्यवसाय में इनपुट सेवा के आईटीसी को छोड़कर);12% (आईटीसी के साथ)
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रेल द्वारा (एसी या प्रथम श्रेणी)
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5% (इनपुट सेवाओं के आईटीसी के साथ)
एसी या प्रथम श्रेणी को छोड़कर अन्य को छूट
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हवाई जहाज से
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इकोनॉमी 5% (इनपुट सेवाओं के आईटीसी के साथ)
बिजनेक 12% (आईटीसी के साथ)
छूट प्राप्त : इकोनॉमी क्लास - पूर्वोत्तर राज्यों और आरसीएस हवाई अड्डों के लिए या वहां से
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अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा
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छूट प्राप्त
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क्रूज़ जहाजों सहित समुद्र के द्वारा
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18%
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यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में दी।
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