जल शक्ति मंत्रालय
ज़मीन और पीने के पानी से आर्सेनिक को ख़त्म करना
Posted On:
18 DEC 2023 1:53PM by PIB Delhi
भारत सरकार, राज्यों के साथ भागीदारी में, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्pवित कर रही है। पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, पेयजल आपूर्ति योजनाओं सहित, योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों का समर्थन करती है
जल जीवन मिशन के अंतर्गत, घरों में नल से पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाते समय, गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को धन आवंटित करते समय, आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों सहित रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बस्तियों में रहने वाली आबादी को 10 प्रतिशत महत्व दिया जाता है।
चूंकि सुरक्षित जल स्रोत पर आधारित पाइप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन, कमीशनिंग और नियोजन में समय लग सकता है, इसलिए विशुद्ध रूप से एक अंतरिम उपाय के रूप में, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ऐसी बस्तियों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करने की सलाह दी गई है, ताकि प्रत्येक घर को उनके पीने और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की दर से पानी उपलब्ध हो सके।
सीजीडब्ल्यूबी भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना (जीडब्ल्यूएमआर) लागू कर रहा है, जिसके अंतर्गत सीजीडब्ल्यूबी सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करता है। सीजीडब्ल्यूबी ने पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक सुरक्षित एक्सप्लोरेट्री कुओं का निर्माण किया है। अब तक, एनएक्l)यूयूआईएम कार्यक्रम के अंतर्गत, आर्सेनिक सुरक्षित जलभरों का दोहन करने वाले 525 एक्सप्लोरेट्री कुओं का निर्माण किया गया है, जिनमें बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 191 और उत्तर प्रदेश में 294 कुएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आर्सेनिक मुक्त कुओं के निर्माण के लिए सीजीडब्ल्यूबी की नवीन सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी को राज्यों की एजेंसियों के साथ साझा किया गया है।
इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप, आज की तारीख में, पंजाब और पश्चिम बंगाल में केवल 378 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां हैं। इन बस्तियों में भी, सीडब्ल्यूपीपी के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जमीन और पीने के पानी में आर्सेनिक के उन्मूलन के लिए अलग से धनराशि जारी नहीं की जाती है। 2022-23 और 2023-24 के दौरान, आर्सेनिक से प्रभावित घरों सहित घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और पीने योग्य पानी के प्रावधान के लिए जेजेएम के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग किए गए धन का राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार विवरण संलग्न है-
यह जानकारी केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक
जल जीवन मिशन: 2022-23 में केंद्रीय निधि का आवंटन, आहरण और उपयोग की रिपोर्ट
(राशि करोड़ रुपये में)
क्र.सं.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
केंद्रीय हिस्सा
|
राज्यांश के अंतर्गत व्यय
|
अथशेष
|
आवंटित निधि
|
आहरित
निधि
|
उपलब्ध निधि
|
उपयोग की सूचना दी गई
|
-
|
अंडमान और निकोबार द्वीप
|
1.53
|
9.15
|
2.16
|
3.69
|
0.60
|
एन.आर.
|
-
|
आंध्र प्रदेश
|
702.95
|
3,458.20
|
|
702.95
|
305.08
|
98.75
|
-
|
अरुणाचल प्रदेश
|
451.21
|
1,116.35
|
1,116.35
|
1,567.56
|
1,278.63
|
153.03
|
-
|
असम
|
1,819.21
|
6,117.61
|
4,588.21
|
6,407.42
|
3,959.95
|
442.75
|
-
|
बिहार
|
54.95
|
4,766.90
|
एनडी
|
54.95
|
एन.आर.
|
66.19
|
-
|
छत्तीसगढ
|
147.06
|
2,223.98
|
2,223.98
|
2,371.04
|
2,097.06
|
2,079.48
|
-
|
गोवा
|
11.95
|
49.98
|
एनडी
|
11.95
|
11.04
|
20.14
|
-
|
गुजरात
|
583.39
|
3,590.16
|
3,590.16
|
4,173.55
|
3,084.89
|
3,272.38
|
-
|
हरयाणा
|
157.47
|
1,157.44
|
463.00
|
620.47
|
519.77
|
447.46
|
-
|
हिमाचल प्रदेश
|
818.27
|
1,344.94
|
1,344.94
|
2,163.21
|
1,615.65
|
182.41
|
-
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
605.71
|
3,039.11
|
1,439.50
|
2,045.21
|
1,142.65
|
153.69
|
-
|
झारखंड
|
199.83
|
2,825.52
|
2,119.14
|
2,318.97
|
1,789.85
|
1,593.00
|
-
|
कर्नाटक
|
1,263.00
|
5,451.85
|
2,725.93
|
3,988.93
|
2,778.72
|
3,196.96
|
-
|
केरल
|
436.08
|
2,206.54
|
2,206.54
|
2,642.62
|
1,741.93
|
1,741.68
|
-
|
लद्दाख
|
262.25
|
1,555.77
|
382.76
|
645.01
|
364.32
|
एन.आर.
|
-
|
लक्षद्वीप
|
0.00
|
36.99
|
9.25
|
9.25
|
एन.आर.
|
एन.आर.
|
-
|
मध्य प्रदेश
|
1,766.42
|
5,641.02
|
2,820.51
|
4,586.93
|
3,526.66
|
3,516.16
|
-
|
महाराष्ट्र
|
1,557.65
|
7,831.25
|
3,915.62
|
5,473.27
|
3,109.69
|
2,972.28
|
-
|
मणिपुर
|
142.03
|
512.05
|
256.03
|
398.06
|
233.64
|
26.03
|
-
|
मेघालय
|
420.52
|
747.76
|
1,047.00
|
1,467.52
|
1,098.48
|
122.85
|
-
|
मिजोरम
|
80.08
|
333.91
|
448.58
|
528.66
|
407.40
|
45.74
|
-
|
नगालैंड
|
17.00
|
484.28
|
484.28
|
501.28
|
481.71
|
52.71
|
-
|
ओडिशा
|
1,197.29
|
3,608.62
|
1,768.73
|
2,966.02
|
2,166.47
|
2,149.96
|
-
|
पुदुचेरी
|
6.34
|
17.83
|
एनडी
|
6.34
|
0.94
|
0.22
|
-
|
पंजाब
|
264.78
|
2,403.46
|
एनडी
|
264.78
|
264.80
|
210.69
|
-
|
राजस्थान
|
1,288.46
|
13,328.60
|
6,081.80
|
7,370.26
|
3,938.57
|
4,122.81
|
-
|
सिक्किम
|
112.90
|
136.17
|
188.92
|
301.82
|
222.53
|
20.63
|
-
|
तमिलनाडु
|
534.29
|
4,015.00
|
872.96
|
1,407.25
|
594.64
|
665.28
|
-
|
तेलंगाना
|
37.44
|
1,657.56
|
एनडी
|
37.44
|
11.39
|
13.52
|
-
|
त्रिपुरा
|
175.78
|
666.97
|
849.91
|
1,025.69
|
798.67
|
82.64
|
-
|
उत्तर प्रदेश
|
2,971.74
|
12,662.05
|
9,496.54
|
12,468.28
|
9,990.16
|
9,444.95
|
-
|
उत्तराखंड
|
596.09
|
1,612.50
|
1,209.38
|
1,805.47
|
1,517.93
|
164.10
|
-
|
पश्चिम बंगाल
|
614.67
|
6,180.25
|
3,090.12
|
3,704.79
|
1,953.73
|
3,204.21
|
डीएनएच और डीडी फंड का लाभ नहीं उठाता है
|
|
|
|
|
|
एनडी: आहरित नहीं की गई
|
एनआर: जानकारी नहीं की गई
|
|
स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस
|
जल जीवन मिशन: 2023-24 में केंद्रीय निधि का आवंटन, आहरण और उपयोग की रिपोर्ट
(13.12.2023 तक)
(राशि करोड़ रुपये में)
क्र.सं.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
|
केंद्रीय हिस्सा
|
राज्यांश के अंतर्गत व्यय
|
अथशेष
|
आवंटित निधि
|
आहरित
निधि
|
उपलब्ध निधि
|
उपयोग की सूचना दी गई
|
-
|
अंडमान और निकोबार द्वीप
|
3.09
|
7.52
|
3.76
|
6.85
|
एन.आर.
|
एन.आर.
|
-
|
आंध्र प्रदेश
|
397.87
|
6,530.49
|
793.57
|
1,191.44
|
668.70
|
748.40
|
-
|
अरुणाचल प्रदेश
|
288.93
|
1,057.11
|
771.21
|
1,060.14
|
566.30
|
72.74
|
-
|
असम
|
2,447.47
|
10,351.68
|
2,902.00
|
5,349.47
|
4,246.20
|
472.89
|
-
|
बिहार
|
54.95
|
-
|
एनडी
|
54.95
|
एन.आर.
|
एन.आर.
|
-
|
छत्तीसगढ
|
273.99
|
4,485.60
|
1,985.56
|
2,259.55
|
1,370.51
|
1,364.34
|
-
|
गोवा
|
0.92
|
11.25
|
11.25
|
12.17
|
2.90
|
2.94
|
-
|
गुजरात
|
1,088.66
|
2,982.85
|
1,491.43
|
2,580.09
|
1,424.19
|
1,534.25
|
-
|
हरयाणा
|
100.70
|
1,053.44
|
526.72
|
627.42
|
365.14
|
385.24
|
-
|
हिमाचल प्रदेश
|
547.56
|
379.67
|
189.84
|
737.40
|
576.79
|
67.29
|
-
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
902.56
|
9,611.31
|
2,150.34
|
3,052.90
|
1,955.61
|
164.77
|
-
|
झारखंड
|
529.13
|
4,722.76
|
2,006.51
|
2,535.64
|
1,621.49
|
1,941.03
|
-
|
कर्नाटक
|
1,270.33
|
12,623.37
|
2,483.31
|
3,753.64
|
1,676.31
|
1,676.17
|
-
|
केरल
|
900.69
|
1,342.36
|
671.18
|
1,571.87
|
1,280.74
|
1,270.40
|
-
|
लद्दाख
|
280.68
|
477.11
|
एनडी
|
280.68
|
165.39
|
एन.आर.
|
-
|
लक्षद्वीप
|
9.25
|
39.63
|
19.82
|
29.07
|
एन.आर.
|
एन.आर.
|
-
|
मध्य प्रदेश
|
1,060.06
|
10,297.86
|
3,971.18
|
5,031.24
|
3,997.65
|
3,991.04
|
-
|
महाराष्ट्र
|
2,363.58
|
21,465.88
|
5,583.20
|
7,946.78
|
4,796.19
|
5,007.33
|
-
|
मणिपुर
|
166.09
|
110.54
|
एनडी
|
166.09
|
38.38
|
6.09
|
-
|
मेघालय
|
369.49
|
3,567.25
|
713.85
|
1,083.34
|
855.33
|
95.27
|
-
|
मिजोरम
|
121.27
|
425.46
|
151.55
|
272.82
|
242.67
|
20.06
|
-
|
नगालैंड
|
19.57
|
366.86
|
183.43
|
203.00
|
202.00
|
33.12
|
-
|
ओडिशा
|
799.56
|
2,108.54
|
1,054.27
|
1,853.83
|
1,266.25
|
1,258.25
|
-
|
पुदुचेरी
|
5.40
|
15.39
|
एनडी
|
5.40
|
5.23
|
0.56
|
-
|
पंजाब
|
0.00
|
479.02
|
119.76
|
119.76
|
एन.आर.
|
39.51
|
-
|
राजस्थान
|
3,431.69
|
3,019.94
|
एनडी
|
3,431.69
|
2,350.50
|
2,195.09
|
-
|
सिक्किम
|
79.29
|
634.55
|
131.61
|
210.90
|
199.44
|
21.13
|
-
|
तमिलनाडु
|
812.60
|
3,615.56
|
872.37
|
1,684.97
|
1,318.71
|
1,320.68
|
-
|
तेलंगाना
|
26.06
|
-
|
एनडी
|
26.06
|
एन.आर.
|
एन.आर.
|
-
|
त्रिपुरा
|
227.01
|
1,773.40
|
594.18
|
821.19
|
533.04
|
59.32
|
-
|
उत्तर प्रदेश
|
2,478.12
|
20,884.45
|
11,647.05
|
14,125.17
|
12,164.42
|
14,186.82
|
-
|
उत्तराखंड
|
297.46
|
4,689.69
|
1,490.66
|
1,788.12
|
1,343.87
|
146.23
|
-
|
पश्चिम बंगाल
|
1,751.06
|
3,806.29
|
1,903.15
|
3,654.21
|
2,575.87
|
2,747.83
|
डीएनएच और डीडी फंड का लाभ नहीं उठाता है
|
|
|
|
|
|
एनडी: आहरित नहीं की गई
|
एनआर: जानकारी नहीं की गई
|
|
स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*****
एमजी/एआर/आईएम/एसके
(Release ID: 1987747)
|