सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन
प्रविष्टि तिथि:
12 DEC 2023 4:24PM by PIB Delhi
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के संबंध में नोडल विभाग है। यह विशेष रूप से अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए है। डीएपीएससी के तहत 39 बाध्य मंत्रालय/विभाग नीति आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों को लाभ पहुंचाने वाली अपनी योजनाओं के तहत धनराशि आवंटित करते हैं। डीएपीएससी के तहत व्यय की निगरानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग करता है।
पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) के तहत किए गए व्यय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:
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साल
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डीएपीएससी के तहत किए गए व्यय का हिस्सा
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2018-19
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84.28
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2019-20
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84.86
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2020-21
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75.91
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2021-22
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87.89
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2022-23
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90.85
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*[ये आंकड़े ई-उत्थान पोर्टल से लिए गए है]
अनुसूचित मामलों (एससी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए), डीएपीएससी का हिस्सा है।
सरकार हाथ से मैला ढोने वालों (मैनुअल स्कैवेंजरों) के पुनर्वास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) कार्यान्वित कर रही है। साल 2023-24 से एसआरएमएस के घटकों को मिलाकर अब इसका नाम मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (नमस्ते) कर दिया गया है।
चिन्हित किए गए मैनुअल स्कैवेंजरों को उनके पुनर्वास और उपलब्धियों के लिए सहायता प्रदान करने के प्रावधान निम्नलिखित हैं: -
1. सभी चिन्हित और पात्र 58098 मैनुअल स्कैवेंजरों को प्रति परिवार 40,000/- रुपये की एकमुश्त नकद सहायता प्रदान की गई है।
2. 2392 मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक स्व-रोजगार शुरू करने के लिए और 714 लाभार्थियों को स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए 5,00,000/- रुपये तक की पूंजीगत अनुदान प्रदान की गई है।
3. प्रशिक्षण अवधि के दौरान 22,294 मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों को 3,000 रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा सफल प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाणपत्र और स्थायी रोजगार के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है।
4. मैनुअल स्कैवेंजरों के परिवारों को आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत स्वास्थ्य बीमा किया गया है।
यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।
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एमजी/एआर/एचकेपी/डीए
(रिलीज़ आईडी: 1985615)
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