पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज कंपनियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन
Posted On:
12 DEC 2023 2:53PM by PIB Delhi
वर्ष 2022-23 के दौरान, 60 पोर्ट कॉल और वर्ष 2023-24 (31.10.2023 तक) के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ कंपनियों द्वारा विभिन्न भारतीय बंदरगाहों यथा मुंबई, मोरमुगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई और तूतीकोरिन पर 29 पोर्ट कॉल किए गए।
अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ कंपनियों को आकर्षित करने के लिए दिए गए अनेक प्रोत्साहन निम्नलिखित हैं:
- बर्थिंग के लिए, मालवाहक जहाज की तुलना में क्रूज जहाज को प्राथमिकता दी जाती है।
(ii) तर्कसंगत क्रूज टैरिफ पेश किया गया है।
ए. पोर्ट शुल्क $0.085/जीआरटी (निश्चित दर) की दर से वसूला जाता है और बर्थ पर शुरुआती 12 घंटों के प्रवास के लिए $6 का नाममात्र यात्री कर लगाया जाता है।
बी. क्रूज़ जहाजों को उनकी कॉल की मात्रा के आधार पर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाती है।
(iii) क्रूज जहाजों को आकर्षित करने के लिए निष्कासन शुल्क (आउस्टिंग चार्ज) हटा दिया गया है।
(iv) ई-वीज़ा और ऑन-अराइवल वीज़ा सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
(v) एकल ई-लैंडिंग कार्ड पेश किया गया है जो क्रूज यात्रा कार्यक्रम में सभी बंदरगाहों के लिए मान्य है।
(vi) विदेशी क्रूज जहाजों के लिए कैबोटेज को माफ कर दिया गया है। यह छूट विदेशी क्रूज जहाजों को उनके घरेलू चरण के दौरान भारतीय नागरिकों को एक भारतीय बंदरगाह से दूसरे भारतीय बंदरगाह तक ले जाने की अनुमति देती है।
(vii) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विदेश जाने वाले विदेशी झंडे वाले जहाज के भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या कोस्टल रन में परिवर्तित होने की स्थिति में आईजीएसटी छूट की मंजूरी दी गई है, बशर्ते यह छह महीने के भीतर विदेश जाने वाले जहाज में परिवर्तित हो।
(viii) वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन, 2023 के दौरान हितधारकों की भागीदारी के साथ '2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज यात्रियों को आकर्षित करने के लिए यात्रा पर निकलें' विषय पर एक सत्र और 'क्रूज कंपनियों के साथ गोलमेज सम्मेलन' आयोजित किया गया था।
(ix) न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, मोर्मुगाओ और विशाखापत्तनम में क्रूज़ टर्मिनलों का उन्नयन और आधुनिकीकरण पूरा हो चुका है।
यह जानकारी केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज राज्यसभा में एक लिखित वक्तव्य में दी।
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(Release ID: 1985522)