वित्त मंत्रालय
लॉटरी वितरकों द्वारा कर चोरी
344.57 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के 12 मामलों का पता चला और जुलाई, 2017 से नवंबर 2023 के बीच लॉटरी वितरकों से 621.56 करोड़ रुपये की वसूली की गई
Posted On:
11 DEC 2023 8:56PM by PIB Delhi
औपचारिक बैंकिंग चैनल के माध्यम से लॉटरी की पुरस्कार राशि के वितरण के संबंध में टिप्पणियों के लिए गृह मंत्रालय से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था और इस संबंध में टिप्पणियां गृह मंत्रालय को भेज दी गई हैं। यह जानकारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
डॉ. कराड ने इसके बारे में और जानकारी देते हुए कहा कि लॉटरी पुरस्कार के वितरण सहित किसी भी प्रकार के लेनदेन के लिए औपचारिक बैंकिंग चैनल का उपयोग करना, मजबूत बैंकिंग प्रणाली और विनियमित संस्थाओं के प्रभावी विनियमन/पर्यवेक्षण को देखते हुए संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवादी वित्तपोषण/प्रसार फंडिंग जोखिमों को कम करने में सहायक है।
आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 194बी के संदर्भ में, डॉ. कराड ने कहा कि किसी भी लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली या कार्ड गेम और अन्य प्रकार से जीत के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति किसी भी प्रकार के खेल या जुए या किसी भी रूप या प्रकृति की सट्टेबाजी से, वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपये से अधिक या कुल राशि होने पर, भुगतान के समय लागू दरों पर आयकर कटौती की जाएगी।
डॉ. कराड ने यह भी कहा कि वित्त अधिनियम 2023 के तहत लागू दर 30 प्रतिशत है। इसमें वस्तु के रूप में या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में जीत भी शामिल है। अधिनियम की धारा 115बीबी के तहत इस पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है और जीत पर किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं दी जाती।
लॉटरी वितरकों द्वारा कर चोरी के प्रश्न पर डॉ. कराड ने कहा कि जब भी किसी करदाता से संबंधित प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन की कोई विश्वसनीय जानकारी/खुफिया जानकारी उसके संज्ञान में आती है, तो आयकर विभाग कर चोरी से जुड़े मामलों में उपयुक्त कार्रवाई करता है। प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत इस तरह की कार्रवाई में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूछताछ करना, तलाशी और जब्ती या सर्वेक्षण कार्रवाई, मूल्यांकन और इसके परिणामस्वरूप की गई कार्रवाई, जहां भी लागू हो, शामिल है। 344.57 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के बारह (12) मामलों का पता चला है और जुलाई, 2017 से नवंबर 2023 के बीच लॉटरी वितरकों से 621.56 करोड़ रुपये (ब्याज और जुर्माना सहित) की वसूली/प्राप्त की गई है।
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(Release ID: 1985337)