वित्त मंत्रालय
अधिसूचना सं. 86/2023-सीमा शुल्क (गै.टै.) खाद्य तेल, पीतल स्क्रैप, सुपारी, सोना और चांदी के लिए टैरिफ मूल्य के निर्धारण के संबंध में
Posted On:
28 NOV 2023 8:01PM by PIB Delhi
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) कीअधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-
"सारणी-1
क्रम. सं.
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अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद
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माल का विवरण
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टैरिफ मूल्य
(अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
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(1)
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(2)
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(3)
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(4)
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1
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1511 10 00
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कच्चा पॉम ऑयल
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849 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
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2
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1511 90 10
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आर बी डी पॉम ऑयल
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861 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
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3
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1511 90 90
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अन्य पॉम ऑयल
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855 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
|
4
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1511 10 00
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कच्चा पामोलिन
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865 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
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5
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1511 90 20
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आर बी डी पामोलीन
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868 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
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6
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1511 90 90
|
अन्य पामोलीन
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867 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
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7
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1507 10 00
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सोयाबीन का कच्चा तेल
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1001 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
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8
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7404 00 22
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पीतल स्क्रेप (सभी ग्रेड)
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4633 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
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सारणी-2
क्रम. सं.
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अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद
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माल का विवरण
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टैरिफ मूल्य
(अमरीकी डालर)
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(1)
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(2)
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(3)
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(4)
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1
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71 या 98
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स्वर्ण, किसीभी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 356 केअंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो
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634 प्रति 10 ग्राम (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
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2
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71 या 98
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रजत, किसी भी रूपमें, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 357 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गयाहो
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800 प्रति किलोग्राम
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3
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71
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(i) रजत, पदकीय या रजत सिक्कों से भिन्न किसी भी रूप में, जिसकी रजत अंतर्वस्तु 99.9 प्रतिशत से कम नहीं है या उपशीर्ष 7106 92 के अधीन आने वाले रजत के अर्ध विनिर्मित प्ररूप;
(ii) पदकीय या रजत सिक्के, जिसकी रजत अंतर्वस्तु 99.9 प्रतिशत से कम नहीं है या डाक, कुरियर या सामान के माध्यम से ऐसे माल के आयात से भिन्न उपशीर्ष 7106 92 के अधीन आने वाले रजत के अर्ध विनिर्मित प्ररूप।
स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्ररूप में रजत के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के सिक्के, रजत से बने आभूषण या रजत से बनी वस्तुएं नहीं हैं।
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800 प्रति किलोग्राम
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4
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71
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(i) स्वर्ण बार, तोला बार से भिन्न, जिस पर विनिर्माणकर्ता या रियाइनर का खुदा हुआ क्रम संख्यांक और मिट्रिक यूनिटों में भार अभिव्यक्त है;
(ii) स्वर्ण सिक्के, जिसमें 99.5 प्रतिशत से अन्यून स्वर्ण है, और स्वर्ण प्राप्तियां, डाक, कुरियर या बैगेज के माध्यम से ऐसे माल के आयात से भिन्न।
स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, "स्वर्ण प्राप्तियां" से कोई छोटा संघटक, जैसे हुक, क्लास्प, क्लैंप, पिन, कैच, स्क्रू बैक, जिसका उपयोग पूर्ण आभूषण या उसके किसी भाग को स्थान में जोड़े रखने के लिए किया जाता है, अभिप्रेत है।
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634 प्रति 10 ग्राम (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
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सारणी-3
क्रम. सं.
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अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद
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माल का विवरण
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टैरिफ मूल्य
(अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
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(1)
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(2)
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(3)
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(4)
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1
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080280
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सुपारी
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8068 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)”
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यह अधिसूचना 29 नवम्बर, 2023 से प्रभावी होगी I
नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 82/2023-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 15 नवम्बर, 2023, जिसे का.आ. 4938(अ) दिनांक 15 नवम्बर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में ई-प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थीI
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नाभ/विम/कुमोना
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