वित्त मंत्रालय
अधिसूचना संख्या 49/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.)
प्रविष्टि तिथि:
30 JUN 2023 7:28PM by PIB Delhi
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51क की उपधारा (4) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या 18/2023-सीमाशुल्क (गै.टे), जिसे का.आ. 1512(अ) दिनांक 30 मार्च 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा,-
उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, '30 जून, 2023', शब्दों के स्थान पर '30 सितंबर, 2023 ', शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
नोट: मूल अधिसूचना संख्या 18/2023-सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 30 मार्च, 2023, को का. आ. 1528(अ) दिनांक 30 मार्च, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 31/2023- सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 26 अप्रैल, 2023, जिसे का. आ. 1935(अ) जिसे दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था, द्वारा संशोधित किया गया था।
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प्रपागौ/कुमोना
(रिलीज़ आईडी: 1936503)
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