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अधिसूचना संख्या 48/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.)

Posted On: 30 JUN 2023 7:23PM by PIB Delhi

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51 की उपधारा (4) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या 19/2022-सीमाशुल्क (गै.टे), जिसे का.. 1512() दिनांक 30 मार्च 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा,-

  उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, '1 जुलाई, 2023', शब्दों के स्थान पर '1 अक्टूबर, 2023 ', शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 19/2022-सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 30 मार्च, 2022, को का. . 1512() दिनांक 30 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या 48/2022-सीमाशुल्क(गै.टे) दिनांक 31 मई, 2022 जिसे का. . 2494() दिनांक 31 मई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना संख्या 99/2022 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 29 नवंबर, 2022 जिसे का. . 5540() दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड II में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचना सं. 19/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 मार्च, 2023 जिसे का.आ. 1529 (अ), दिनांक 30 मार्च, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड II में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या 30/2023 -सीमाशुल्क(गै.टे.) दिनांक 26 अप्रैल, 2023 जिसे का. . 1934(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2023  के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, , द्वारा संशोधित किया गया था |

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प्रपागौ/कुमोना


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