वित्त मंत्रालय
संपरिवर्तन की विनिमय दर अधिसूचना सं. 46/2023–सीमा शुल्क (गै.टै.)
Posted On:
23 JUN 2023 5:29PM by PIB Delhi
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 44/2023-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 15 जून 2023, में दिनांक 24 जून 2023 से निम्नलिखित संशोधन करता है ।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 18, और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
अनुसूची-I
क्रं.सं.
|
विदेशी मुद्रा
|
भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
|
|
(क)
|
(ख)
|
|
|
(आयातित माल के लिए)
|
(निर्यातित माल के लिए)
|
18.
|
तुर्की लीरा
|
3.40
|
3.15
|
****
प्रपागौ/कुमोना
(Release ID: 1934795)