पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

सीएक्यूएम उप-समिति ने पूरे एनसीआर में जीआरएपी के तीसरे चरण को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया


चरण-I और चरण-II के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाई जारी रहेंगी

Posted On: 04 JAN 2023 6:46PM by PIB Delhi

दिल्ली के समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में गिरावट की प्रवृत्ति को देखते हुए और आईआईटीएम/आईएमडी द्वारा मौसम संबंधी/मौसम के पूर्वानुमानों को ध्‍यान में रखते हुए, वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा के लिए एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन (सीएक्यूएम) आयोग की आज बैठक हुई। बैठक आयोग के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के अंतर्गत उप-समिति का कार्य शुरू करने के लिए बुलाई गई। दिल्ली-एनसीआर के समग्र वायु गुणवत्ता मानकों और अन्य पहलुओं की समीक्षा करते हुए, उप-समिति ने नोट किया कि आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमान यह संकेत नहीं देते हैं कि दिल्ली का कुल एक्‍यूआई आने वाले दिनों में 'गंभीर' श्रेणी की तरफ जा रहा है और इसके 'बहुत खराब' श्रेणी में बने रहने की संभावना है। इसलिए यह महसूस किया गया कि पूरे एनसीआर में कड़े प्रतिबंधों में तत्काल ढील देना और जीआरएपी के चरण- III को वापस लेना उपयुक्‍त होगा।

दिल्ली का एक्यूआई 30.12.2022 को 399 ('गंभीर' श्रेणी के करीब) के स्तर पर था जो आज (04.01.2023) दर्ज किए गए 343 ('बहुत खराब' श्रेणी) के स्तर पर आ गया और इसमें सुधार हुआ है। 30.12.20 को लागू किए गए निवारक/प्रतिबंधात्मक जीआरएपी-III उपायों से एक्‍यूआई स्‍तरों को 'गंभीर' श्रेणी (एक्‍यूआई> 400) तक पहुंचने तक रोकने में मदद मिली होगी और आईएमडी के पूर्वानुमान भी आने वाले दिनों में एक्‍यूआई के 'गंभीर' श्रेणी तक पहुँचने की भविष्यवाणी नहीं करता है।

जीआरएपी उप-समिति ने 05.10.2022, 19.10.2022, 29.10.2022 और 03.11.2022 को अपनी पिछली बैठकों में पूरे एनसीआर में जीआरएपी के चरण- I, चरण- II, चरण- III और चरण- IV के तहत कार्रवाई की थी। इसके अलावा, उप-समिति ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार और बाद के दिनों के लिए एक्‍यूआई के पूर्वानुमान पर विचार करने के बाद अपनी समीक्षा बैठक में दिनांक 06.11.2022 को जीआरएपी के चरण-IV ('गंभीर+' वायु गुणवत्ता) के तहत कार्रवाई को रद्द कर दिया और 14.11.2022 को जीआरएपी के चरण-III ('गंभीर' वायु गुणवत्ता) को रद्द कर दिया। दिल्ली के कुल एक्‍यूआई में अचानक वृद्धि के बाद 04.12.2022 को पूरे दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के चरण III को फिर से लागू कर दिया गया था और दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता में देखे गए सुधार के मद्देनजर रद्द होने के कारण 07.12.2022 तक लागू था। जीआरएपी पर उप-समिति के निर्णय के आधार पर, एनसीआर में 30.12.2022 को जीआरएपी के चरण- III तक की कार्रवाइयों को दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण गिरावट की भविष्यवाणी के अनुसार 30.12.02022 से लागू कर दिया गया था।

इसके अलावा, चूंकि जीआरएपी के तहत कार्रवाई अनिवार्य रूप से आपातकालीन प्रतिक्रिया है और समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली प्रकृति में बाधाकारी है, इसलिए उप-समिति ने जीआरएपी के चरण-III के तहत कार्रवाई के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 30 दिसंबर, 2022 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय किया। जीआरएपी के चरण- I से चरण- II के तहत सभी कार्यवाहियां लागू रहेंगी और पूरे एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा लागू, तेज, निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक्‍यूआई का स्तर और नीचे 'गंभीर' श्रेणी तक न गिरे। सभी कार्यान्वयन एजेंसियां ​​​​सख्त निगरानी रखेंगी और विशेष रूप से जीआरएपी के चरण I और II के तहत उपायों को तेज करेंगी जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • मशीनों/वैक्यूम से सड़कों की सफाई दैनिक आधार पर की जानी चाहिए।
  • हॉटस्पॉट्स, भारी यातायात गलियारों, संवेदनशील क्षेत्रों (भीड़भाड़ वाले समय से पहले) और निर्दिष्ट स्थलों/लैंडफिल में एकत्रित धूल के उचित निपटान के लिए सड़कों पर मिट्टी को बैठाने के (कम से कम हर दूसरे दिन) साथ-साथ पानी का छिड़काव सुनिश्चित करें।
  • सी एंड डी स्‍थानों पर धूल नियंत्रण उपायों का नियमित निरीक्षण और सख्त प्रवर्तन।
  • होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूरों सहित कोयला/जलाऊ लकड़ी की अनुमति नहीं दी जाए।
  • सुनिश्चित किया जाए कि होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालय केवल बिजली/स्वच्छ ईंधन गैस आधारित उपकरणों का उपयोग करें।
  • निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में वृद्धि की जाए और
  • निर्देश संख्या 54 से 57 दिनांक 08.02.2022 के अनुसार आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध और औद्योगिक एप्‍लीकेशनों के लिए उनके उपयोग को विनियमित करना।

सी एंड डी परियोजना स्थल और औद्योगिक इकाइयां जिन्हें विभिन्न वैधानिक निर्देशों, नियमों, दिशानिर्देशों आदि के उल्लंघन/गैर-अनुपालन के कारण बंद करने के विशिष्ट आदेश जारी किए गए हैं, किसी भी परिस्थिति में आयोग से इस आशय के किसी विशेष आदेश के बिना अपने संचालन को फिर से शुरू नहीं करेंगे।

इसके अलावा, आयोग ने एक बार फिर एनसीआर के नागरिकों से अपील की है कि वे जीआरएपी को लागू करने में सहयोग करें और जीआरएपी के तहत सिटीजन चार्टर में उल्लिखित कदमों का पालन करें। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे:

  • सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें।
  • अपनी गाडि़यों में अनुशंसित अंतराल पर नियमित रूप से एयर फिल्टर बदलें।
  • धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचें।

एनसीआर और डीपीसीसी के जीआरएपी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी) के तहत उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों को भी सलाह दी गई है कि वे एनसीआर में जीआरएपी के तहत स्टेज- I और स्टेज- II के कार्यों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें ताकि हवा की गुणवत्ता में गिरावट को रोका जा सके।

इसके अलावा, आयोग जीआरएपी पर उचित निर्णय के लिए आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर कड़ी नजर रखेगा। जीआरएपी का संशोधित कार्यक्रम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे caqm.nic.in पर देखा जा सकता है।

 

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