नागरिक उड्डयन मंत्रालय
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्वदेशी ड्रोन उद्योग का समर्थन करने के लिए पीएलआई प्रोत्साहन योजना के दिशा-निर्देश जारी किए


हितधारकों से परामर्श के बाद इनके कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है

ये दिशा-निर्देश इस योजना के कार्यान्वयन को सुचारू बनाने में मदद करेंगे

प्रविष्टि तिथि: 03 DEC 2022 6:13PM by PIB Delhi

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के प्रभावी संचालन और सुचारू कार्यान्वयन के लिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने परिचालन दिशा-निर्देशों को तैयार और अधिसूचित किया है।

सभी हितधारकों और जनता की जानकारी के लिए 29 नवंबर 2022 को दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

  • परिभाषाएं
  • योग्यता और पात्रता
  • आवेदन और ऑनलाइन पोर्टल
  • परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए), सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस), और सक्षम प्राधिकारी

देश को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अनुसंधान और विकास, परीक्षण, निर्माण और ड्रोन के संचालन के लिए एक वैश्विक हब बनाने हेतु उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 जारी किए गए ताकि ड्रोन के लिए विकासोन्मुख नियामक ढांचा तैयार किया जा सके।

आगे और विकास को सुगम करने के लिए सरकार ने भारत में ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है। ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के लिए पीएलआई योजना को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-30092021-230076 दिनांक 30/09/2021 द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये योजना गजट अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हो गई है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 120 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

ये दिशा-निर्देश इस लिंक पर जाकर देखे जा सकते हैं

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एमजी/एएम/जीबी/वाईबी


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