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सीबीडीटी ने सार्वजनिक परामर्श के लिए समान आयकर रिटर्न फॉर्म का मसौदा जारी किया

Posted On: 01 NOV 2022 8:20PM by PIB Delhi

वर्तमान में, करदाताओं को व्यक्तिगत प्रकार और आय की प्रकृति के आधार पर आईटीआर-1 से आईटीआर-7 में अपना आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान आईटीआर निर्दिष्ट रूपों में हैं जिसमें करदाता को अनिवार्य रूप से सभी अनुसूचियों के माध्यम से इसे भरने की आवश्यकता होती है, भले ही वह विशेष अनुसूची उसके लिए लागू हो या नहीं, इससे आईटीआर दाखिल करने में अधिक समय लगता है।

प्रस्तावित मसौदा आईटीआर सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय कार्य प्रणालियों के साथ मिलकर आयकर भरने की व्यवस्था पर फिर से विचार करता है। इसमें आईटीआर-7 को छोड़कर आय के सभी मौजूदा रिटर्न को मिलाकर एक समान आईटीआर लाने का भी प्रस्ताव है। हालांकि मौजूदा आईटीआर-1 और आईटीआर-4 जारी रहेगा। इससे ऐसे करदाताओं को अपनी सुविधानुसार मौजूदा फॉर्म (आईटीआर-1 या आईटीआर-4) या प्रस्तावित समान आईटीआर में रिटर्न दाखिल करने का विकल्प मिलेगा। प्रस्तावित एक समान आईटीआर की योजना इस प्रकार है:

  1. बुनियादी जानकारी (भाग ए से ई सहित), कुल आय की गणना के लिए अनुसूची (अनुसूची टीआई), कर की गणना के लिए अनुसूची (अनुसूची टीटीआई), बैंक खातों का विवरण और कर भुगतान के लिए एक अनुसूची (अनुसूची टीएक्सपी) सभी करदाताओं के लिए लागू है।
  2. आईटीआर को करदाताओं द्वारा उत्तर दिए गए कुछ प्रश्नों (विज़ार्ड प्रश्न) के आधार पर लागू सूची वाले करदाताओं के अनुकूल बनाया गया है।
  3. प्रश्नों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है, तो इस प्रश्न से जुड़े अन्य प्रश्न करदाता को नहीं दिखाए जाएंगे।
  4. लागू अनुसूचियों के संबंध में निर्देशों वाले रिटर्न दाखिल करने में सहायता के लिए निर्देश जोड़े गए हैं।
  5. प्रस्तावित आईटीआर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक अलग मूल्य हो। इससे रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
  6. आईटीआर को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि केवल अनुसूची के लागू विवरण ही दिखाई देंगे और जहां आवश्यक हो, इन विवरणों का सेट एक से अधिक बार दिखाई देगा।

जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, करदाता को उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो उस पर लागू होते हैं और उन प्रश्नों से जुड़ी अनुसूचियों को भरना होगा जहां उत्तर 'हां' के रूप में दिया गया है। इससे अनुपालन में आसानी होगी। एक बार समान आईटीआर फॉर्म अधिसूचित होने के बाद, हितधारकों से प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए, आयकर विभाग द्वारा ऑनलाइन सार्थकता के बारे में जानकारी को जारी किया जाएगा।

उपरोक्त योजना के आधार पर एक समान आईटीआर का मसौदा, हितधारकों और आम जनता के सुझाव के लिए www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड किया गया है https://incometaxindia.gov.in/news/common-itr.pdf. उदाहरण के लिए आईटीआर को दाखिल करने के लिए एक-एक करके सभी जानकारियों को बताने के लिए एक सैम्पल आईटीआर और फर्म एवं कंपनी को जानकारी के लिए दो उनके अनुकूल नमूना आईटीआर भी दिए गये हैं। ड्राफ्ट आईटीआर फॉर्म की जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल एड्रेस dirtpl4[at]nic[dot]in पर एक कॉपी के साथ dirtpl1[at]nic[dot]in पर, 15 दिसंबर, 2022 तक भेजा जा सकता है।

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