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ग्रैप (जीआरएपी) लागू करने के लिए बनी सीएक्यूएम की उप-समिति ने दिल्ली-एनसीआर के एक्यूआई की समीक्षा करने के लिए एक आपात बैठक की


उप-समिति ने पूरे एनसीआर में ग्रैप का दूसरा चरण लागू करने का फैसला किया

एक्यूआई पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली का एक्यूआई 22.10.2022 को 300 के स्तर को पार कर सकता है

सीएक्यूएम ने नागरिकों से ग्रैप के सिटीजन चार्टर में चरण 1 और चरण 2 के तहत बताए गए नियमों का पालन करने की सलाह दी है

ग्रैप के तहत उपायों के लिए जिम्मेदार एजेंसियों, एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और डीपीसीसी ने सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है

Posted On: 19 OCT 2022 6:57PM by PIB Delhi

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) लागू करने के लिए एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति ने आज एक आपात बैठक की। आईएमडी/आईआईटीएम ने गतिशील मॉडल और मौसम संबंधी पूर्वानुमान के आधार पर 22 अक्टूबर 2022 को दिल्ली का एएक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) ग्रैप के दूसरे चरण के स्तर तक पहुंचने का पूर्वानुमान जताया है। यह बैठक इसी के मद्देनजर बुलाई गई थी। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई 22.10.2022 को 301 को पार कर सकता है।

उप-समिति ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के हालात की व्यापक समीक्षा की और कहा कि 22 अक्टूबर 2022 को हवा की गुणवत्ता के मानकों में गिरावट आने की संभावना है, जिससे यह 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच जाएगी। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई के सुधार के प्रयास के तहत, उप-समिति ने ग्रैप के दूसरे चरण (बहुत खराब वायु गुणवत्ता, दिल्ली में एक्यूआई 301-400) को लागू कर दिया है। यह अनुमानित स्तर में पहुंचने से तीन दिन पहले यानी आज ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। यह ग्रैप के पहले चरण के तहत उठाए जाने वाले कदमों के अतिरिक्त है। ग्रैप के तहत उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार कई एजेंसियों, एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी) और डीपीसीसी ने इस अवधि के दौरान ग्रैप के दूसरे चरण की कार्रवाई का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

उप समिति ने एनसीआर के नागरिकों से ग्रैप को लागू करने में सहयोग करने और जीआरएपी के दूसरे चरण के सिटीजन चार्टर में बताए गए नियमों का पालन करने की भी अपील की है। नागरिकों को सलाह दी जाती है:

  • सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें।
  • अपने ऑटोमोबाइल में निश्चित समयसीमा के अंतराल पर नियमित रूप से एयर फिल्टर बदलें।
  • धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचें।

 

इसके अलावा ग्रैप के दूसरे चरण के तहत 12 सूत्री कार्य योजना आज से पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू है। इस 12 सूत्री कार्य योजना में विभिन्न एजेंसियों, एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और डीपीसीसी द्वारा लागू किए जाने वाले कदम शामिल हैं और वे हैं:

1. सड़कों की मशीन/वैक्यूम आधारित सफाई रोज की जाएगी।

2. हॉटस्पॉट, ज्यादा यातायात वाले रास्तों, संवेदनशील क्षेत्रों (पीक टाइम से पहले) में सड़क की धूल को रोकने के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव के साथ डस्ट सप्रिसेंट का इस्तेमाल (कम से कम हर दूसरे दिन) सुनिश्चित करें और इकट्टा की गई धूल को निर्धारित स्थलों/लैंडिफल में डाल दें।

3. सीएंडडी स्थलों पर धूल रोकने के उपायों का सख्त अनुपालन और नियमित निरीक्षण।

4. होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर सहित कोयला/जलाने वाली लकड़ी की इजाजत न दें।

5. यह सुनिश्चित करें कि होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालय केवल बिजली/स्वच्छ ईंधन गैस आधारित उपकरणों का उपयोग करें। निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन के उपयोग के लिए दिशानिर्देश लागू करें।

6. जेनरेटर सेट का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें।

7. निम्नलिखित आकस्मिक और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जेनरेटर (डीजी) का उपयोग बंद करें:

  1. जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों/ डिवाइस, दवाओं के निर्माण में शामिल इकाइयों सहित चिकित्सा सेवाएं (अस्पताल/नर्सिंग होम/स्वास्थ्य सुविधाएं)
  2. विभिन्न प्रतिष्ठानों में लिफ्ट/एस्केलेटर/ट्रैवलेटर आदि।
  3. रेलवे सेवाएं/रेलवे स्टेशन
  4. स्टेशनों सहित मेट्रो रेल सेवाएं
  5. हवाई अड्डे और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल
  6. गंदा पानी साफ करने के संयंत्र
  7. पानी पंपिंग स्टेशन
  8. राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां
  9. राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं
  10. दूरसंचार/डेटा सेवाएं

औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में परिचालन और तकनीकी अत्यावश्यकताओं के कारण और अस्थायी बिजली आपूर्ति की स्थिति में आयोग द्वारा 8 फरवरी 2022 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार डीजी सेट के नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी जाएगी। हालांकि किसी भी क्षेत्र के लिए सीएनजी/पीएनजी/एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर सेटों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

8. यातायात की आवाजाही नियमबद्ध करना और यातायात के सुचारू रूप से चलने के लिए चौराहों/भीड़वाले स्थानों पर पर्याप्त कर्मियों को तैनात करना।

9. लोगों को वायु प्रदूषण के स्तर के बारे में समाचार पत्रों, टीवी और रेडियो के माध्यम से आगाह करें और प्रदूषणकारी गतिविधियों को कम करने के लिए क्या करें और क्या न करें, के बारे में जानकारी दी जाए।

10. निजी गाड़ी लेकर चलने को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाएं।

11. अतिरिक्त बेड़े की खरीद और फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाना।

12. सर्दियों के मौसम में खुले में बायो-मास और एमएसडब्ल्यू जलाने से रोकने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बिजली के हीटर उपलब्ध कराएं।

डीजी सेट का उपयोग करने वाले नागरिकों और और डिस्कॉम्स को एक बार फिर आयोग के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है और ग्रैप के पहले चरण में बताए नियमों के अलावा दूसरे चरण में बताए गए कदमों का भी पालन किया जाए। ग्रैप की संशोधित सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे www.caqm.nic.in पर देखा जा सकता है।

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