वित्त मंत्रालय 
                
                
                
                
                
                    
                    
                        ‘अधिसूचना संख्या 18/2022-केंद्रीय कर दिनांक 28.09.2022’ जारी करने के बाद कुछ अनुपालन के लिए समय सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण
                    
                    
                        
                    
                
                
                    Posted On:
                04 OCT 2022 7:53PM by PIB Delhi
                
                
                
                
                
                
                ‘अधिसूचना संख्या 18/2022-केंद्रीय कर दिनांक 28.09.2022’ के तहत केंद्र सरकार ने दिनांक 01.10.2022 को उस तिथि के रूप में तय किया है जिस दिन वित्त अधिनियम, 2022 के अनुच्छेद 110 के खंड (सी) और अनुच्छेद 111 को छोड़ अनुच्छेद 100 से लेकर अनुच्छेद 114 तक के प्रावधान लागू होंगे। 
इस तरह से  किसी विशेष वित्त वर्ष के संबंध में निम्नलिखित अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है और यह अगले वित्त वर्ष की 30 नवंबर, या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि,  इनमें से जो भी पहले हो, तय की गई है: 
 
	
		
			| वित्त अधिनियम, 2022 का संबंधित अनुच्छेद  |  सीजीएसटी अधिनियम, 2017 का संबंधित प्रावधान  | संबंधित अनुपालन आवश्यकताएं  | 
		
			| अनुच्छेद 100 का खंड (बी) | अनुच्छेद 16(4) | रिटर्न में किसी इनवॉयस या डेबिट नोट  के संबंध में आईटीसी का दावा करना   | 
		
			| अनुच्छेद 102 | अनुच्छेद 34(2)  | रिटर्न में क्रेडिट नोटों के विवरण  की घोषणा  | 
		
			|  अनुच्छेद 103 का खंड (सी) | अनुच्छेद 37(3) का प्रावधान | बाहृय आपूर्ति के विवरण की ब्योरेवार रिपोर्ट  में संशोधन  | 
		
			| अनुच्छेद 105 का खंड (सी)  | अनुच्छेद 39(9) का प्रावधान |  किसी रिटर्न में दिए गए विवरण में संशोधन | 
		
			| अनुच्छेद  112  | अनुच्छेद 52(6) का प्रावधान  | किसी टीसीएस ऑपरेटर द्वारा दिए गए  विवरण की ब्योरेवार रिपोर्ट में संशोधन  | 
	
 
इस बारे में संशय व्यक्त किया गया है कि क्या उक्त विस्तारित समय सीमा वित्त वर्ष 2022-23 से ही किए जाने वाले अनुपालन के संबंध में लागू हैं या क्या यह वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुपालन के संबंध में भी लागू हैं। इस बारे में भी संशय व्यक्त किया गया है कि क्या उक्त अनुपालन के लिए समय सीमा नवंबर 2022 के लिए रिटर्न/विवरण दाखिल करने/प्रस्तुत करने की तारीख तक बढ़ा दी गई है अथवा क्या उक्त अनुपालन 30 नवंबर 2022 तक दाखिल/प्रस्तुत किए गए रिटर्न या विवरण में किया जा सकता है।  
इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि पैरा 2 में सूचीबद्ध अनुपालनों के लिए विस्तारित समय सीमा वित्त वर्ष 2021-22 से ही किए जाने वाले अनुपालनों के संबंध में लागू हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी वित्त वर्ष के संबंध में उक्त अनुपालन अगले वित्त वर्ष की 30 नवंबर तक, या उक्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, दाखिल/प्रस्तुत संबंधित रिटर्न या विवरण में किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना संख्या 18/2022-केंद्रीय कर दिनांक 28.09.2022 के माध्यम से अधिसूचित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधनों द्वारा अक्टूबर माह (नवंबर में देय) के लिए मासिक रिटर्न/विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि या सितंबर में समाप्त तिमाही के लिए तिमाही रिटर्न/विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई है। 
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एमजी/एएम/आरआरएस                                                
                
                
                
                
                
                (Release ID: 1865470)
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