भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआई ने ईक्यूटी एबी (ईक्यूटी) द्वारा अपनी सहायक कंपनियों (बीपीईए समूह) सहित बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया ग्रुप लिमिटेड (बीपीईए) और, उस सीमा तक जो पहले से ही बीपीईए समूह के स्वामित्व में नहीं है, सामान्य भागीदार (जीपी) निकायों (बीपीईए समूह और जीपी को सामूहिक रूप से लक्ष्य कहा जाता है) के 100 प्रतिशत के अधिग्रहण, और (ii) जीन एरिक सलाटा रोथलेडर (बीपीईए की संस्थापक) द्वारा ईक्यूटी की इक्विटी शेयरधारिता के 9.9 प्रतिशत तक के अधिग्रहण को मंजूरी दी

Posted On: 18 AUG 2022 7:06PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत ईक्यूटी एबी (ईक्यूटी) द्वारा अपनी सहायक कंपनियों (बीपीईए समूह) सहित बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया ग्रुप लिमिटेड (बीपीईए) और, उस सीमा तक जो पहले से ही बीपीईए समूह के स्वामित्व में नहीं है, सामान्य भागीदार (जीपी) निकायों (बीपीईए समूह और जीपी को सामूहिक रूप से लक्ष्य कहा जाता है) के 100 प्रतिशत का अधिग्रहण किए जाने; और (ii) जीन एरिक सलाटा रोथलेडर (बीपीईए की संस्थापक) द्वारा ईक्यूटी की इक्विटी शेयरधारिता के 9.9 प्रतिशत तक का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दे दी है।

प्रस्तावित संयोजन (i) ईक्यूटी द्वारा परोक्ष रूप से एक या अधिक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के जरिए बीपीईए समूह के सभी शेयरों का अधिग्रहण (विलय के जरिए सहित) एवं पूर्ण नियंत्रण किए जाने और, उस सीमा तक जो पहले से ही बीपीईए समूह के स्वामित्व में नहीं है, सामान्य भागीदार (जीपी) निकायों, जो बीपीईए समूह (या उसकी सहायक इकाइयों) द्वारा प्रबंधित या उससे सलाह प्राप्‍त प्रत्येक फंड को नियंत्रित करता है, का नियंत्रण किए जाने और (ii) बीपीईए की संस्थापक द्वारा ईक्यूटी की इक्विटी शेयरधारिता के 9.9 प्रतिशत तक का अधिग्रहण किए जाने से संबंधित है।

ईक्यूटी एक विशेष उद्देश्य-आधारित वैश्विक निवेश संगठन है जो सक्रिय स्वामित्व रणनीतियों पर केंद्रित है। ईक्यूटी समूह में ईक्यूटी और इसकी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहायक कंपनियां शामिल हैं, जिनमें ईक्यूटी फंडों के सामान्य साझेदार और फंड मैनेजर और ईक्यूटी फंडों को सलाह देने वाले नि‍काय या संस्थाएं शामिल हैं।

लक्षि‍त कंपनी, जिसका मुख्यालय हांगकांग के साथ-साथ सिंगापुर में भी है, एक अखिल एशियाई प्राइवेट मार्केट फर्म है। बीपीईए समूह और उसकी सहायक कंपनियां प्रौद्योगिकी, शिक्षा, व्यावसायिक सेवाओं, विनिर्माण, रसद (लॉजिस्टिक्स), स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता क्षेत्रों सहित कई अलग-अलग बाजारों में सक्रिय प्राइवेट इक्विटी फंडों को सलाह देती हैं। 

सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्‍द ही जारी किया जाएगा।

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