विद्युत मंत्रालय

आरईसी ने नए एलपीएस नियमों के तहत 22,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

Posted On: 04 AUG 2022 5:58PM by PIB Delhi

उपभोक्‍ताओं तक बिजली पहुंचाने वाले राज्य बिजली बोर्डों के बढ़ते बकाया के मुद्दे के समाधान की दिशा में एक कदम उठाते हुए, जो अब 1,50,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने बिजली, (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 (एलपीएस नियम 2022) जारी किए हैं। यह पहल बिजली आपूर्तिकर्ताओं को वित्तीय रूप से मजबूत करने और बिजली क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन लाने के एकमात्र उद्देश्य से काम करती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम उपभोक्ता को न केवल बिजली की विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण निर्बाध आपूर्ति मिले, बल्कि यह राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बिजली खरीद राशि के देरी से भुगतान के कारण ब्याज के बोझ को भी कम करता है। आरईसी और पीएफसी (बिजली क्षेत्र में राज्य द्वारा संचालित वित्तीय संस्थान) को बिजली मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई थी कि वे नए एलपीएस नियमों के तहत उनकी बकाया राशि के समय पर भुगतान के लिए बिजली वितरण कंपनियों को अपना सहयोग प्रदान करें।

प्रमुख राज्यों जैसे राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 96,000 करोड़ रुपये की बिजली खरीद बकाया लंबित होने के साथ ये राज्‍य नियमों का पालन कर रहे हैं। उसी के अनुरूप, उपरोक्‍त राज्‍यों के वितरण लाइसेंसधारी 5 अगस्‍त 2022 को अपने विद्युत आपूर्तिकर्ताओं को करीब 2600 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे। आरईसी ने 3 अगस्त 2022 को झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जम्मू और कश्मीर के वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बकाया राशि के भुगतान के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

ये नियम उत्पादन कंपनियों, अंतर-राज्यीय पारेषण लाइसेंसधारियों और बिजली व्यापार लाइसेंसधारियों (आपूर्तिकर्ताओं) के बकाया देय पर लागू होंगे। नियमों के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विलंबित भुगतान अधिभार सहित कुल बकाया राशि का अधिकतम 48 समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में भुगतान किया जा सकता है। वितरण लाइसेंसधारी इन नियमों की घोषणा के तीस दिनों के भीतर बकाया देय राशि और बिजली आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली किस्‍तों की संख्या निर्दिष्ट करेगा। एक किस्‍त के भुगतान में देरी के मामले में, नियमों की अधिसूचना की तिथि पर पूरी बकाया देय राशि पर देर से भुगतान अधिभार देय होगा। बकाया देय राशि पर कोई अतिरिक्त एलपीएस देय नहीं होगा यदि समय पर भुगतान किया जाता है। इस प्रकार, बकाया देय राशि का समय पर भुगतान एलपीएस नियमों का मूल मंत्र है।

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