आईएफएससी प्राधिकरण
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसरों और विदेश स्थित शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन) विनियम, 2022 के मसौदे पर आम लोगों की राय आमंत्रित
Posted On:
01 JUL 2022 5:58PM by PIB Delhi
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने गिफ्ट आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी संस्थानों द्वारा अंतरराष्ट्रीय शाखा परिसरों (आईबीसी) और विदेश स्थित शिक्षा केन्द्रों (ओईसी) की स्थापना के संबंध में एक व्यापक एवं सुसंगत नियामक ढांचा विकसित करने के अपने प्रयासों के तहत सर्वोत्तम वैश्विक परिपाटी पर आधारित विनियमों का एक मसौदा तैयार किया है। प्राधिकरण इन प्रस्तावित मसौदा विनियमों के बारे में आम लोगों की राय आमंत्रित कर रहा है।
इन मसौदा नियमों का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विषय में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की पेशकश करने हेतु विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों/अन्य विदेशी शैक्षणिक संस्थानों को गिफ्ट आईएफएससी में आईबीसी/ओईसी स्थापित करने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ ये मसौदा विनियम विदेशी विश्वविद्यालयों को या तो एकल आधार पर या एक से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों के सम्मिलित समूह के साथ कंसोर्टियम आधार पर या फिर एक आधार (एकल विदेशी विश्वविद्यालय)/ कंसोर्टियम आधार पर एक या एक से अधिक भारतीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के साथ साझेदारी में (एक से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों के सम्मिलित समूह के साथ) आईएफएससी में आईबीसी स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं।
इसके अलावा, उक्त मसौदा विनियमों में एक या एक से अधिक विदेशी विश्वविद्यालय या विदेशी शिक्षा संस्थान या एक या अधिक घरेलू विश्वविद्यालयों या राष्ट्रीय महत्व के डीम्ड विश्वविद्यालयों या संस्थानों या अन्य भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ पाठ्यक्रम प्रशासन, बुनियादी ढांचा से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने तथा न्यूनतम पूंजीकरण, सह-निवेश आदि में योगदान जैसे मामलों में सहयोगात्मक व्यवस्था का प्रावधान है।
आईबीसी/ओईसी का पंजीकरण गिफ्ट आईएफएससी में कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों सहित शैक्षिक एवं अनुसंधान पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए प्रदान किया जाता है और इन विनियमों का उद्देश्य गिफ्ट आईएफएससी में विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन को नियंत्रित करने वाला एकमात्र कानूनी ढांचा बनना है।
लाइसेंस के लिए, सिर्फ नवीनतम क्यूएस विश्व विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में शीर्ष 500 के भीतर स्थान हासिल करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों तथा घरेलू क्षेत्राधिकार के साथ-साथ क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर उच्च दर्जा पाने वाले विदेशी शैक्षिक संस्थानों (विश्वविद्यालयों के अलावा) को उच्च मानकों को बनाए रखने की दृष्टि से अनुमति दी गई है। इसके अलावा पाठ्यक्रम मान्यता के मामले में समानता प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रावधान किया गया है, जिसके तहत आईएफएससी में संचालित पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के संबंध में जारी डिग्री या/डिप्लोमा या/प्रमाण पत्र मूल संस्था के गृह क्षेत्राधिकार में उसी तरह की मान्यता की सुविधा पायेंगे जैसी सुविधा गृह क्षेत्राधिकार में ही जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को मिलती है।
इन मसौदा नियमों के साथ - साथ परामर्श पत्र आईएफएससीए की वेबसाइट https://ifsca.gov.in/PublicConsultation पर उपलब्ध है, जहां 21 जुलाई, 2022 को या उससे पहले इन मसौदा नियमों के बारे में आम जनता और संबद्ध हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
****
एमजी/एएम/आर
(Release ID: 1838770)
Visitor Counter : 303