संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग ने कटौती सत्यापन प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की


कटौती सत्यापन प्रक्रिया में मानकीकरण, दक्षता के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का लक्ष्य

Posted On: 10 MAY 2022 5:41PM by PIB Delhi

संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कटौती सत्यापन प्रक्रिया में मानकीकरण, दक्षता के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही के अधिक स्तर सुनिश्चित करने और इस प्रकार समग्र लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। वर्ष 2006-07 से कटौती सत्यापन कार्य कर रहे डीओटी के क्षेत्रीय कार्यालयों यानी संचार लेखा के प्रधान नियंत्रक (प्रिंसिपल सीसीए) और संचार लेखा नियंत्रक (सीसीए) के कार्यालय को एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह एसओपी वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित कटौती सत्यापन प्रक्रिया के लिए लागू होगी, उन प्रावधानों को छोड़कर जहां प्रयोज्यता की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

इस एसओपी का उद्देश्य निम्नलिखित सुविधा प्रदान करना और सुनिश्चित करना है कि:

  • कटौती दावों का कुशल और समय पर प्रसंस्करण किया जाना

ख) सत्यापन करने वाले अधिकारियों में संगति और एकरूपता तय करना

  • सत्यापन अधिकारियों की पारदर्शिता और जवाबदेही
  • विभाग-उद्योग विवादों और मुकदमेबाजी में कमी करना
  • दावों की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यता का मानकीकरण करके राजस्व का आश्वासन

कुल मिलाकर, डीवीआर एसओपी एक ही दस्तावेज़ में कटौती सत्यापन व्यवस्था को शामिल करने वाले आदेशों/दिशानिर्देशों को संहिताबद्ध करता है और नए तत्वों के माध्यम से कटौती सत्यापन प्रसंस्करण के समग्र सुधार के लिए कई प्रावधान भी हैं:

· एनएलडी/आईएलडी और वीएनओ जैसे गैर-पहुंच वाले लाइसें के लिए सत्यापन व्यवस्था का क्रिस्टलीकरण।

· टीडीएस सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाना।

· निर्धारित समय सीमा के साथ अनंतिम त्रैमासिक डीवीआर को समय पर पूरा करने पर जोर देना।

· प्रधान सीसीए/सीसीए कार्यालय के भीतर स्पष्ट सत्यापन/समीक्षा प्राधिकरणों को ठीक करना।

· चालान की लागत के आधार पर दो चरणों वाली  मानक सत्यापन प्रक्रिया।

· वार्षिक कटौती सत्यापन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले समीक्षा की प्रक्रिया को परिभाषित करना।

· वार्षिक डीवीआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुपरिभाषित समय-सीमा निर्धारित करना।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21-सरस (एलएफ राजस्व और एसयूसी के आकलन के लिए प्रणाली) से नई राजस्व प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जिसमें दूरसंचार वित्त अनुपालन के सभी पहलुओं को आसान, मानकीकृत और डिजिटाइज़ किया गया है, जिसमें एजीआर विवरण / कटौती दावा / बीजी जमा, लाइसेंसधारकों के जीवन चक्र में संबंधित दस्तावेज, एलएफ/एसयूसी भुगतान, कटौती सत्यापन, एलएफ/एसयूसी मूल्यांकन, बीजी प्रबंधन, और संबंधित सहायक प्रक्रियाएं शामिल हैं।

सरस ने सभी कटौती दावों की डिजिटल फाइलिंग और लाइसेंसधारकों द्वारा संबंधित स्वैच्छिक सहायक दस्तावेजों (चालान, बैंक विवरण, खाता बही, टीडीएस प्रमाण पत्र आदि) के साथ-साथ ऑनलाइन सत्यापन और कटौती सत्यापन नोटिस की पीढ़ी के साथ कटौती सत्यापन प्रक्रिया ओ/ओ प्र.सीसीए/सीसीए कार्यालय द्वारा रिपोर्ट को डिजिटल रूप दिया है। इसके अलावा, सरस, कारणों के साथ मद-वार भत्ता/अस्वीकृति के संचार की अनुमति देकर कटौती सत्यापन प्राधिकरणों की बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही की सुविधा प्रदान करता है। एसओपी यह भी निर्धारित करता है कि कटौती सत्यापन की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरस के डीवीआर मॉड्यूल के माध्यम से आयोजित की जानी है।

कटौती सत्यापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

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