सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

राष्ट्रीय राजमार्ग प्री-कास्ट कंक्रीट नीति

प्रविष्टि तिथि: 19 APR 2022 7:12PM by PIB Delhi

औद्योगीकृत प्री-कास्ट कंक्रीट में सभी मौसमों के अनुकूल तथा त्वरित निर्माण, भरोसेमंद गुणवत्ता तथा उन्नत निष्पादन स्थायित्व, दिखने में एकरूपता के कारण सौंदर्य बोध, साइट पर निम्न निर्माण कार्यकलापों के कारण न्यूनतम यूजर समय विलंब/कम कार्बन उत्सर्जन/ निम्न ध्वनि तथा वायु प्रदूषण आदि के लाभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह एमएसएमई सेक्टर के विकास में तेजी लाने में भी एक अभिन्न भूमिका निभाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे तथा अन्य केंद्रीय प्रायोजित सड़क परियोजनाओं के निर्माण में प्री-फैब्रिकेशन के लाभ का दोहन करने के लिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्री-कास्ट फैक्टरी के 100 किमी दायरे के भीतर की परियोजनाओं में फैक्टरी विनिर्मित प्री-कास्ट कंक्रीट नीति तत्वों का उपयोग करना अनिवार्य बना दिया है। न्यूनतम अनिवार्य उपयोग पुलों/वायडक्ट/आरओबी की नीवों तथा उप-संरचनाओं के अतिरिक्त कुल कंक्रीट वाल्यूम का 25 प्रतिशत होना चाहिए।

प्री-कास्ट फैक्टरी भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई )/एनसीसीबीएम/आरडीएसओ/आईआईटी द्वारा प्रमाणित होगी तथा इसमें बेहतर गुणवत्ता के लिए पूरी तरह टोमैटिक आरओ प्लांट, भाप उपचार के लिए व्यवस्था, कंक्रीट तथा प्री कास्ट कंपोनेंट के यांत्रिक संचालन, बार बेंडिंग मशीनों, स्टैकिंग यार्ड, इन-हाउस डिजाइन टीम तथा एनएबीएल प्रत्यायित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, जल शोधन आदि की न्यूनतम सुविधा होगी।

 

****

एमजी/एएम/एसकेजे 


(रिलीज़ आईडी: 1818214) आगंतुक पटल : 359
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Punjabi