जनजातीय कार्य मंत्रालय

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एफआरए, 2006 के तहत जनजातीय लोगों के बीच उनके अधिकारों के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं

Posted On: 28 MAR 2022 6:02PM by PIB Delhi

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के तहत जनजातीय लोगों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ओडिशा के टीआरआई कैंपस में राष्ट्रीय संसाधन केंद्र और दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए हैं। उदाहरण के तौर पर सरकारी अधिकारियों और ग्राम सभा के सदस्यों के लिए वन अधिकार अधिनियम प्रशिक्षण नियमावली, सामुदायिक अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों के चित्रण तथा मानचित्रण पर प्रशिक्षण नियमावली और ग्राम सभाओं के क्षमता निर्माण के लिए इंटरएक्टिव सेल्फ लर्निंग ट्रेनिंग मॉड्यूल। टीआरआई ओडिशा और एनटीआरआई नियमित रूप से एफआरए के प्रभावी कार्यान्वयन तथा मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों की क्षमता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय व राज्य स्तर के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं के लिए पाठ्यक्रम सामग्री आदि प्रशिक्षण पोर्टल (adiprashikshan.tribal.gov.in) पर उपलब्ध है।

 

अ. आम जन की भाषा में प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं को समझाने के लिए एफआरए और फ्लायर्स पर पुस्तिका तैयार की गई है।

 

जागरूकता और दक्षता बढ़ाने के लिए राज्य टीआरआई को पिछले 4 वर्षों से अधिकारों की मान्यता के बाद क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण व सहयोग के लिए कार्यक्रम आयोजित करने हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है।

 

स्थानीय भाषाओं में अधिनियम, नियमों और स्पष्टीकरण का अनुवाद एवं प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए एफआरए पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रकाशन;

 

06.07.2021 को एमओईएफसीसी के सचिव और एमओटीए के सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध करते हुए एक संयुक्त संचार व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख रूप से एफआरए के त्वरित कार्यान्वयन के लिए और केंद्रीय स्तर के दो मंत्रालयों एवं राज्य सरकार के वन तथा आदिवासी कल्याण विभागों के बीच तालमेल की मांग को स्वीकार किया गया है।

 

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी।

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