उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
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उपभोक्ता बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों की जांच परख हॉलमार्किंग केंद्रों पर करवा सकते हैं


सोने के आभूषणों में 4 वस्तुओं तक की जांच 200 रुपये तक, 5 या इससे अधिक वस्तुओं के लिए लागत 45 रुपये प्रति वस्तु

प्रविष्टि तिथि: 11 MAR 2022 6:43PM by PIB Delhi

अनिवार्य हॉलमार्किंग का सफल कार्यान्वयन जारी है, इसकी शुरुआत के बाद अब लगभग हर दिन 3 लाख सोने की वस्तुओं को एचयूआईडी के साथ हॉलमार्क किया जा रहा है, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अब एक आम उपभोक्ता को बीआईएस से मान्यता प्राप्त किसी भी परख और हॉलमार्किंग केंद्रों (एएचसी) में से किसी भी एक केंद्र में अपने बिना पहचान वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच कराने की अनुमति देने का प्रावधान किया है।

एएचसी प्राथमिकता के आधार पर आम उपभोक्ताओं के स्वर्ण आभूषणों का परीक्षण करेगा और उपभोक्ता को एक जांच रिपोर्ट प्रदान करेगा। उपभोक्ता को जारी की गई यह रिपोर्ट उपभोक्ता को उनके आभूषणों की शुद्धता के बारे में आश्वस्त करेगी और यदि उपभोक्ता अपने पास पड़े आभूषणों को बेचना चाहता है तो यह भी उपयोगी साबित होगी।

सोने के आभूषणों में 4 वस्तुओं तक की जांच 200 रुपये तक, 5 या इससे अधिक वस्तुओं के लिए लागत 45 रुपये प्रति आभूषण है।

 

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उपभोक्ता के सोने के आभूषणों के परीक्षण पर विस्तृत दिशा-निर्देश और मान्यता प्राप्त परख एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की सूची बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in के होम पेज के माध्यम से देखी जा सकती है।

उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए एचयूआईडी नंबर वाले हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता और शुद्धता को बीआईएस केयर ऐप में 'वेरीफाई एचयूआईडी' का उपयोग करके भी सत्यापित किया जा सकता है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

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