वित्त मंत्रालय
शुल्क की रियायती दर पर कुछ सामानों के आयात से संबंधित प्रक्रिया के अनुपालन और प्रारंभ से अंत तक स्वचालन को सरल बनाया गया
प्रविष्टि तिथि:
02 MAR 2022 8:22PM by PIB Delhi
आत्मानिर्भर भारत की दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात-आईजीसीआर) नियम, 2017 के तहत आवश्यक अनुपालनों में शामिल प्रक्रिया के स्व-संचालन को प्रारंभ से अंत तक सरल बनाते हुए जटिलताओं को कम कर दिया है। इस दिशा में, www.icegate.gov.in पर ऑनलाइन पोर्टल आज संचालित हो गया है। इन नियमों से जुड़ी छूट का लाभ उठाने के इच्छुक आयातक अब पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।
उपरोक्त नियम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रावधान प्रदान करते हैं कि शुल्क की रियायती दर पर आयातित माल, अंतिम उपयोग की शर्त के अधीन, छूट अधिसूचना में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।
उद्योग जगत से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया और प्रारंभ से अंत तक स्वचालन के साथ कागज रहित और संपर्क रहित बनाया गया। इस संदर्भ में किए गए परिवर्तनों को संक्षेप में निम्नानुसार किया गया है:
1. इस तरह की छूट का दावा करने के लिए सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं जिसे अधिसूचित किया गया है।
2. विभिन्न प्रपत्र जिनमें विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, को भी मानकीकृत और अधिसूचित किया गया है।
3. लेन-देन-आधारित अनुमतियां और सूचनाएं जो पहले की प्रक्रियाओं का हिस्सा थीं, उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है।
4. त्रैमासिक रिटर्न की बजाय, इच्छित उद्देश्यों के लिए माल के उपयोग की प्रभावी निगरानी के लिए, एक मासिक विवरण पेश किया गया है। यह विवरण आयातक द्वारा कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी प्रस्तुत किया जाएगा।
5. व्यापार की मांग को स्वीकार करते हुए, एक विशिष्ट प्रावधान पेश किया गया है जिसमें अंतर-इकाई हस्तांतरण के लिए आयातित माल की अनुमति देने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।
6. प्रक्रियाओं को और आसान बनाने के लिए, नियमों में निर्दिष्ट सामान्य पोर्टल के माध्यम से स्वैच्छिक भुगतान का विकल्प भी शीघ्र ही सक्षम किया जा रहा है।
व्यापार और उद्योग के मध्य स्पष्टता के लिए, आईजीसीआर नियम, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया और सुचारू कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों को सीमा शुल्क परिपत्र 04/2022 दिनांक 27-02-2022 के माध्यम से स्पष्ट और विस्तृत किया गया है। इसके अलावा, नई प्रणाली आधारित प्रारूप के साथ व्यापार को दर्शाने के लिए, डीजी सिस्टम, सीबीआईसी ने सिस्टम एडवाइजरी 06/2022, दिनांक 01-03-2022 और सिस्टम एडवाइजरी 07/2022, दिनांक 01-03-2022 प्रकाशित की है।
इसके अलावा, आयातकों को 13.03.2022 तक पूर्ववर्ती प्रक्रिया का पालन करने का विकल्प दिया गया है, ताकि अवस्थांतर को सहज और निर्बाध तरीके से सुगम बनाया जा सके।
शामिल तौर-तरीकों पर किसी स्पष्टीकरण/मुद्दों के मामले में, व्यापार के सदस्य dircus[at]nic[dot]in पर संपर्क कर सकते हैं। सिस्टम संबंधी मुद्दों के संबंध में, उपयोगकर्ता ICEGATE हेल्पडेस्क से 1800-3010-1000 या Icegatehelpdesk@icegate.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।
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एमजी/एएम/एसएस/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 1804275)
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