वित्त मंत्रालय
‘पीएलआई जीओआई एसपीएल एफआरएस 2022’ का पुनर्भुगतान
Posted On:
08 MAR 2022 7:46PM by PIB Delhi
‘पीएलआई जीओआई एसपीएल एफआरएस 2022’ की बकाया राशि 30 मार्च, 2022 को सममूल्य पर देय है। उक्त तिथि से उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमन 24(2) और 24(3) के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण काफी पहले ही भेज देंगे। तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक (जहां वे ब्याज भुगतान के लिए मुखांकित/पंजीकृत हैं) की शाखाओं में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पहले ही प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्मोचन मूल्य की प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है।
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एमजी/एएम/आरआरएस/एसएस
(Release ID: 1804272)