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विनिमय दर अधिसूचना संख्या 93/2021-सीमा शुल्क (एन.टी.)

प्रविष्टि तिथि: 24 NOV 2021 7:00PM by PIB Delhi

 

सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्‍त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्‍या 92/2021– सीमा शुल्‍क (एन.टी.) में दिनांक 18 नवंबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित संशोधन किए हैं जो 25 नवंबर 2021 से प्रभावी होंगे।

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में, क्रमांक 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

अनुसूची-I

क्रम संख्या

विदेशी मुद्रा

भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर

  • (1)

(2)

(3)

 

 

()

(बी)

 

 

(आयातित वस्तुओं के लिए)

(निर्यात वस्तुओं के लिए)

18.

तुर्की लीरा

6.05

5.65

 

 

 

 

 

 

*****

 

एमजी/एएम/एके


(रिलीज़ आईडी: 1775478) आगंतुक पटल : 160
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