विधि एवं न्‍याय मंत्रालय

केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने धारा में कानूनी सेवा एवं जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया


हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसकी पहुंच न्याय तक हो: श्री किरेन रिजिजू

Posted On: 29 OCT 2021 7:19PM by PIB Delhi

केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने अस्तनमार्ग (धारा) में एक कानूनी सेवा और जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया। शिविर का आयोजन आज जिला प्रशासन श्रीनगर के सहयोग से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीनगर द्वारा किया गया।

न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे, कार्यकारी अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार का कर्तव्य समाज के विभिन्न वर्गों को न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण इस संबंध में एक सराहनीय काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अदालतें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि आम आदमी को घर के दरवाजे पर न्याय मिल सके।

उन्होंने आगे कहा कि निवासियों को पेयजल, जल निकासी, सड़क, बिजली और अन्य चीजों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अधिकार है और कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया आउटरीच कार्यक्रम लोगों को उनके विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए सीधे संपर्क करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि जम्मू-कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो और इस संबंध में कई पहल की जा रही हैं।

इस अवसर पर बागवानी, स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि, युवा सेवा और खेल श्रम विभाग, वन और डीएलएसए श्रीनगर सहित विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न स्टालों को स्थापित किया गया, जिसमें उनके संबंधित विभागों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया।

शिविर के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रत्येक स्टाल का निरीक्षण किया और प्रत्येक विभाग की गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभार्थियों को 15 व्हील चेयर, 15 श्रवण यंत्र, 16 लोगों को विवाह सहायता प्रदान की। वहीं, बागवानी विभाग द्वारा सब्सिडी दर पर एक बोरवेल और 50,000 रुपये के खादी सामग्री लाभार्थियों को प्रदान की। राजस्व विभाग द्वारा 35 अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और 50 अधिवास प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टर, टिलर, बीज, मशरूम और ताजी सब्जियां, युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा पंजीकृत क्लबों को 20 खेल किट, शिल्पकारों के 8 बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान किया गया। हस्तशिल्प विभाग द्वारा पंजीकृत लाभार्थियों को 30 पंजीकरण प्रमाण पत्र, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 50 जॉब कार्ड, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 25 गोल्ड कार्ड, कोविद-19 के बेसलाइन टेस्ट और टीकाकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण श्रीनगर द्वारा 15 मामलों में कानूनी सहायता प्रदान की गई।

"आदिवासियों के कानूनी अधिकार" पर एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य जागरूकता से सशक्तिकरण की ओर एक आदर्श बदलाव लाना था।

शिविर में मोहम्मद अकरम चौधरी, अध्यक्ष डीएलएसए (पीडीजे) श्रीनगर, एम.के. शर्मा, सदस्य सचिव जम्मू-कश्मीर एलएसए, श्री मोहम्मद एजाज, उपायुक्त, श्रीनगर, संदीप चौधरी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अचल सेठी, कानून सचिव, कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग, श्री नूर मोहम्मद मीर, सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (उप-न्यायाधीश) श्रीनगर उपस्थित थे। इस अवसर पर विभागों के सभी निदेशक और सचिव स्तर के अधिकारी, पीआरआई, डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, पंच, पैनल वकील, पैरा लीगल वालंटियर और डीएलएसए श्रीनगर के कर्मचारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

 

एमजे/एमएम/एके



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