संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

भारतीय डाक ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में डाक जीवन बीमा दिवस मनाया


देश भर में विभिन्न डाक मंडलों द्वारा पीएलआई/आरपीएलआई पर विशेष ध्यान देने के साथ ही वित्तीय समावेशन मेलों का आयोजन

पीएलआई योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन

Posted On: 12 OCT 2021 6:43PM by PIB Delhi

 

डाक विभाग, संचार मंत्रालय ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आज डाक जीवन बीमा (पीएलआई) दिवस मनाया। डाक विभाग हर साल अक्टूबर महीने में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाता है, जिसकी शुरुआत 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस से होती है जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की स्थापना की वर्षगांठ है। इस वर्ष राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2021 के दौरान 12 अक्टूबर 2021 (मंगलवार) को पीएलआई दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।

पीएलआई दिवस पर आयोजित की गई गतिविधियां:

12 अक्टूबर 2021 को पीएलआई दिवस मनाने के लिए डाक मंडलों ने पीएलआई और आरपीएलआई पर विशेष ध्यान देने के साथ ही देश के प्रत्येक जिले में वित्तीय समावेशन मेलों का आयोजन किया। दावा निवारण में लंबित चल रहे मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए डाक मंडलों में विशेष दावा निपटान अभियान चलाए गए। पीएलआई और आरपीएलआई में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बिक्री दलों के योगदान को मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय तथा मंडल स्तर पर पुरस्कार प्रदान किये गए।

पोस्टल सर्किलों द्वारा आयोजित की जाने वाली कुछ गतिविधियों का उल्लेख नीचे किया गया है।

IMG_256

पीएलआई पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए मुंबई के चेंबूर मुख्यालय में नुक्कड़ नाटक का आयोजन

IMG_256

झारखंड डाक मंडल में पीएलआई/आरपीएलआई योजना के विशेष फोकस के साथ आयोजित वित्तीय समावेश मेला

पीएलआई पर संक्षिप्त जानकारी:

1. डाक विभाग दो प्रकार की जीवन बीमा योजनाएं प्रदान करता है, अर्थात् 1884 में शुरू की गई डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और 1995 में शुरू की गई ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई)।

2. डाक जीवन बीमा (“पीएलआई”) को डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए 1884 में एक कल्याणकारी उपाय के रूप में शुरू किया गया था और इसे 1888 में टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के लिए विस्तारित किया गया। वर्ष 1894 में पीएलआई ने पी एंड टी विभाग की महिला कर्मचारियों को ऐसे समय में बीमा कवर दिया, जब कोई अन्य बीमा कंपनी महिलाओं को जीवन बीमा प्रदान नहीं करती थी। पीएलआई के लाभ सरकारी कर्मचारियों जैसे केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, रक्षा सेवाओं तथा अर्ध-सैन्य बलों के लिए उपलब्ध कराये गए थे। हाल ही में सितंबर 2017 में पीएलआई का लाभ पेशेवरों (जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, बैंकर, वकील, आर्किटेक्ट, पत्रकार आदि) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारियों को भी दिया गया है।

3. ग्रामीण डाक जीवन बीमा ("आरपीएलआई") की शुरुआत 1995 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों को जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए की गई थी, जिन्होंने परिपक्वता की आयु प्राप्त कर ली है।

4. पीएलआई के साथ-साथ आरपीएलआई द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों में 6 प्रकार की पारंपरिक पॉलिसी (संपूर्ण जीवन, बंदोबस्ती, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन, प्रत्याशित बंदोबस्ती, संयुक्त जीवन और बच्चों के लिए बीमा पॉलिसी) शामिल हैं। कम प्रीमियम और उच्च बोनस इन पॉलिसियों की अनूठी विशेषता है, जो इसे भारत में अन्य जीवन बीमाकर्ताओं से अलग करती है। बचत लाभ और जीवन बीमा कवर प्रदान करने के अलावा ये पॉलिसी ग्राहकों को ऋण सुविधा भी प्रदान करती हैं। अधिकतम बीमा सीमा (बीमा राशि) पीएलआई पॉलिसियों के लिए 50 लाख रुपये और आरपीएलआई पॉलिसियों के लिए 10 लाख रुपये है।

5. वर्तमान में पीएलआई तथा आरपीएलआई में सक्रिय पॉलिसियों की संख्या क्रमशः 47.18 लाख और 51.88 लाख है, जिनकी कुल बीमा राशि 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है और प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) 1.25 लाख करोड़ रुपये है।

6. पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसी की देश भर में फैले 1.55 लाख डाकघरों के माध्यम से बिक्री व देख-रेख की जाती है। पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसीधारक देश भर में किसी भी डाकघर में अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में वेतन से प्रीमियम की वसूली संभव है। ग्राहक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान ग्राहक पोर्टल के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, भीम/यूपीआई और वॉलेट का उपयोग करके ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ग्राहक पोर्टल पॉलिसीधारकों को किसी भी समय और कहीं पर भी प्रीमियम भुगतान का एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करता है तथा पॉलिसीधारकों को वास्तविक समय के आधार पर अपनी पॉलिसी की स्थिति देखने की अनुमति देता है।

7. पॉलिसीधारक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए निकटतम डाकघर, प्रधान डाकघर (सीपीसी), मंडल प्रमुखों/क्षेत्रीय पीएमजी और सीपीएमजी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पीएलआई और आरपीएलआई में सभी प्रकार के दावों का निपटारा निर्धारित नागरिक चार्टर मानदंडों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, दावेदार द्वारा डाक विभाग में अगले उच्च प्राधिकारी के समक्ष मृत्यु के दावे की अस्वीकृति के खिलाफ अपील की जा सकती है।

एमजी/एएम/एनके/वाईबी

 



(Release ID: 1763347) Visitor Counter : 511


Read this release in: English , Urdu