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सरकार ने अनुपालन में आसानी के लिए समय-सीमा बढ़ायी

Posted On: 17 SEP 2021 10:54PM by PIB Delhi

केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए एवं विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 (सन्दर्भ के लिए "अधिनियम") के तहत निम्नलिखित मामलों में अनुपालन के लिए समय-सीमा को निम्नानुसार बढ़ाने का निर्णय लिया है:

 

  • पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय-सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।
  • अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई को पूरा की नियत तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।

 

इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय-सीमा भी 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई है।

 

इस संबंध में, दिनांक17 सितंबर, 2021को अधिसूचना संख्या 113, वर्ष 2021 जारी की गयी है और इसे www.incometaxindia.gov.inपर देखा जा सकता है।

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