नागरिक उड्डयन मंत्रालय

सरकार ने ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से सम्बद्ध-पीएलआई योजना को मंजूरी दी

Posted On: 15 SEP 2021 6:03PM by PIB Delhi

आत्मनिर्भर भारत के हमारे सामूहिक दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी प्रदान की है।

 

अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्रोन जबरदस्त लाभ प्रदान करते हैं। इनमें शामिल हैं- कृषि, खनन, बुनियादी ढांचा, निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, परिवहन, भू-स्थानिक मानचित्रण, रक्षा और कानून प्रवर्तन। ड्रोन अपनी पहुंच, बहुमुखी प्रतिभा और उपयोग में आसानी के कारण विशेष रूप से भारत के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण निर्माता हो सकते हैं।     

नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी, किफायती अभियांत्रिकी और इसकी विशाल घरेलू मांग में अपनी पारंपरिक ताकत को देखते हुए, भारत में 2030 तक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनने की क्षमता है।

 

केंद्र सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 को जारी उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 के अनुवर्ती के रूप में पीएलआई योजना आई है। पीएलआई योजना और नए ड्रोन नियमों का उद्देश्य आगामी ड्रोन क्षेत्र में सुपर-सामान्य विकास को प्रेरित करना है।

 

नए नियमों और प्रोत्साहन योजना के लिए धन्यवाद, जिसके कारण ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माण उद्योग में अगले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो सकता है। ड्रोन निर्माण उद्योग का वार्षिक बिक्री कारोबार 2020-21 में 60 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 900 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। ड्रोन निर्माण उद्योग से अगले तीन वर्षों में 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

 

ड्रोन सेवा उद्योग (संचालन, रसद, डेटा प्रसंस्करण, यातायात प्रबंधन आदि) बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है। अगले तीन वर्षों में इसके बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। ड्रोन सेवा उद्योग से तीन वर्षों में पांच लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

 

ड्रोन के लिए पीएलआई योजना की शीर्ष 15 विशेषताएं

 

  1. ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के लिए आवंटित कुल राशि 120 करोड़ रुपये है जो अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए घोषित हुई है। यह राशि वित्त वर्ष 2020-21 में सभी घरेलू ड्रोन निर्माताओं के संयुक्त कारोबार का लगभग दोगुनी है।
  2. ड्रोन और ड्रोन घटकों के विनिर्माता के लिए प्रोत्साहन उसके द्वारा किए गए मूल्यवर्धन के 20 प्रतिशत से अधिक होगा।
  3. मूल्य वृद्धि की गणना ड्रोन और ड्रोन घटकों से वार्षिक बिक्री राजस्व (कुल जीएसटी) घटाकर ड्रोन और ड्रोन घटकों की खरीद लागत (कुल जीएसटी) के रूप में की जाएगी।
  4. सरकार, सभी तीन वर्षों के लिए पीएलआई दर को 20 प्रतिशत पर स्थिर रखने के लिए सहमत हो गई है, केवल ड्रोन उद्योग के लिए एक असाधारण सुविधा प्रदान की गई है। अन्य क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं में, पीएलआई दर हर साल कम हो जाती है।
  5. पीएलआई योजना का प्रस्तावित कार्यकाल वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू हो कर अगले तीन साल तक का है। उद्योग के परामर्श से इसके प्रभाव का अध्ययन करने के बाद पीएलआई योजना को बढ़ाया या फिर से तैयार किया जाएगा।
  6. सरकार ड्रोन उद्योग को दी गई एक और असाधारण सुविधा, 50 प्रतिशत के बजाय ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए शुद्ध बिक्री के 40 प्रतिशत पर न्यूनतम मूल्य वृद्धि मानदंड तय करने पर सहमत हुई है। इससे लाभार्थियों की संख्या में इजाफा होगा।
  7. पीएलआई योजना में ड्रोन घटकों की एक विस्तृत विविधता शामिल है:
    1. एयरफ्रेम, प्रोपल्शन सिस्टम (इंजन और इलेक्ट्रिक), पावर सिस्टम, बैटरी और संबंधित घटक, लॉन्च और रिकवरी सिस्टम;
    2. जड़त्वीय मापन इकाई, जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली, उड़ान नियंत्रण मॉड्यूल, भूमि नियंत्रण स्टेशन और संबंधित घटक;
    3. संचार प्रणाली (रेडियो आवृत्ति, ट्रांसपोंडर, उपग्रह आधारित आदि)
    4. कैमरा, सेंसर, छिड़काव प्रणाली और संबंधित पेलोड आदि;
    5. 'डिटेक्ट एंड अवॉइड' सिस्टम, इमरजेंसी रिकवरी सिस्टम, ट्रैकर्स आदि और सुरक्षा और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अन्य घटक।
  8. सरकार द्वारा समय-समय पर पात्र घटकों की सूची का विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि ड्रोन तकनीक विकसित होती रहती है।
  9. सरकार ने ड्रोन से संबंधित आईटी उत्पादों के डेवलपर्स को भी शामिल करने के लिए प्रोत्साहन योजना के कवरेज को व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की है।
  10. सरकार ने वार्षिक बिक्री कारोबार के संदर्भ में एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए पात्रता मानदंड को नाममात्र के स्तर पर रखा है - 2 करोड़ रुपये (ड्रोन के लिए) और 50 लाख रुपये (ड्रोन घटकों के लिए)। इससे लाभार्थियों की संख्या में इजाफा होगा।
  11. वार्षिक बिक्री कारोबार के मामले में गैर-एमएसएमई कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड 4 करोड़ रुपये (ड्रोन के लिए) और 1 करोड़ रुपये (ड्रोन घटकों के लिए) रखा गया है।
  12. ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माता को देय प्रोत्साहन उसकी मूल्य वृद्धि का केवल पांचवां हिस्सा होगा जैसा कि एक नमूना वर्ष के लिए नीचे दिखाया गया है (जैसे, वित्त वर्ष 2021-22):

 

उदाहरण: एक विनिर्माता के लिए पीएलआई गणना (नमूना वर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए)

दावा वर्ष

बिक्री - कुल जीएसटी (रुपये करोड़  में)

खरीद  - कुल जीएसटी (रुपये करोड़ में)

मूल्य वृद्धि(रुपये करोड़ में)

पीएलआई दर (प्रतिशत)

पीएलआई शेष (रुपये करोड़ में)

वित्त वर्ष 2021-22

100

60

100–60 = 40

20%

40 x 20% = 8

 

  1. एक विनिर्माता के लिए पीएलआई कुल वार्षिक परिव्यय के 25 प्रतिशत तक सीमित होगा। इससे लाभार्थियों की संख्या में इजाफा होगा।
  2. यदि कोई विनिर्माता किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए योग्य मूल्य वृद्धि के लिए सीमा को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे बाद के वर्ष में खोए हुए प्रोत्साहन का दावा करने की अनुमति दी जाएगी यदि वह बाद के वर्ष में कमी को पूरा करता है।
  3. अनुमानित भुगतान कार्यक्रम नीचे दिखाया गया है:

ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई का अनुमानित भुगतान कार्यक्रम

दावा वर्ष

बिक्री- कुल जीएसटी (रुपये करोड़ में)

खरीद- कुल जीएसटी (रुपये करोड़ में)

पात्र मूल्य वृद्धि (रुपये करोड़ में)

मूल्य वृद्दि के लिए पीएलआई दर (प्रतिशत)

लागू पीएलआई       (रुपये करोड़ में)

संवितरण वर्ष

वित्त वर्ष 21-22

200

120

80

20 प्रतिशत

16

वित्त वर्ष 22-23

वित्त वर्ष 22-23

400

240

160

20 प्रतिशत

32

वित्त वर्ष 23-24

वित्त वर्ष 23-24

900

540

360

20 प्रतिशत

72

वित्त वर्ष  24-25

कुल योग

1500

900

600

20 प्रतिशत

120

 

 

ड्रोन नियम, 2021 की शीर्ष 15 विशेषताएं (25 अगस्त 2021 को अधिसूचित)

  1. विश्वास और गैर-घुसपैठ निगरानी के आधार पर।
  2. कई अनुमतियाँ और स्वीकृतियाँ समाप्त कर दी गईं। फार्मों की संख्या 25 से घटाकर 5 की गई है। शुल्क के प्रकार 72 से घटाकर 4 किए गए हैं।
  3. डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑनलाइन एकल-खिड़की प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है।
  4. हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरएक्टिव ड्रोन हवाई क्षेत्र का नक्शा 24 सितंबर 2021 तक प्रदर्शित किया जाएगा।
  5. ग्रीन जोन में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
  6. येलो ज़ोन, जहाँ एटीसी की अनुमति आवश्यक है, को हवाई अड्डे की परिधि से 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है।
  7. माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए) और सभी नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
  8. किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस को जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
  9. ड्रोन नियम, 2021 के तहत ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम किया गया। इसमें ड्रोन टैक्सियां भी शामिल होंगी।
  10. भारतीय ड्रोन कंपनियों में विदेशी स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं।
  11. डीजीसीए से आयात मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।
  12. एक अधिकृत ड्रोन स्कूल से रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर डीजीसीए द्वारा रिमोट पायलट लाइसेंस जारी किया जाएगा।
  13. उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना घटाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। इससे पहले यह जुर्माना कई लाख रुपये था।
  14. कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
  15. शिक्षा जगत, स्टार्टअप्स और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ सरकार द्वारा ड्रोन प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की जाएगी।

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