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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियत तारीखें बढ़ाईं

Posted On: 29 AUG 2021 4:00PM by PIB Delhi

आयकर अधिनियम, 1961 के साथ पठित आयकर नियम, 1962 (नियम) के प्रावधानों के तहत कुछ प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऐसे प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियत तारीखों को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आगे का विवरण इस प्रकार है:

    1. अधिनियम की धारा 10(23सी), 12ए, 35(1)(ii)/(iia)/(iii) या 80जी के तहत पंजीकरण या सूचना या अनुमोदन से संबंधित आवेदन,जिसे प्रपत्र संख्या 10ए में 30 जून, 2021 को या उससे पहले दाखिल किया जाना आवश्यक है, जैसा कि दिनांक 25.06.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 12 के तहत 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया है, को 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है;
    2. अधिनियम की धारा 10(23सी),12ए या 80जी के तहत प्रपत्र संख्या 10एबी में पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन, जिसके दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2022 को या उससे पहले पड़ती है, को 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है।
    3. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर-1 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट, जिसे 30 जून, 2021को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक था, जैसा कि दिनांक 03.08.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 15 के तहत 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया है, को 31दिसंबर, 2021 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है;
    4. 30 जून, 2021 को समाप्त हुई तिमाही के लिए भेजी गई रकम के संबंध में प्राधिकृत डीलर द्वारा फॉर्म संख्या 15सीसी में प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही विवरण, नियमों के नियम 37बीबी के तहत 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है, जैसा कि दिनांक 03.08.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 15 के तहत 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया है, को 30 नवंबर, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है;
    5. 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए भेजी गई रकम के संबंध में प्राधिकृत डीलर द्वारा फॉर्म संख्या 15 सीसी में प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही विवरण, नियमों के नियम 37बीबी के तहत 15 अक्टूबर, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है, को 31दिसंबर, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है;
    6. 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान फॉर्म संख्या 15जी/15एच में प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करना, जिसे मूल रूप से 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले और बाद में दिनांक 25.06.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 12 के अनुसार 31 अगस्त, 2021 तक अपलोड करना आवश्यक था, को 30 नवंबर, 2021 को या उससे पहले अपलोड किया जा सकता है;
    7. 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान फॉर्म संख्या 15जी/15एच में प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करना, जिसे 15 अक्टूबर, 2021 को या उससे पहले अपलोड करना आवश्यक है, को31 दिसंबर, 2021 को या उससे पहले अपलोड किया जा सकता है;
    8. 30जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म II एसडब्ल्यूएफ में भारत में किए गए निवेश के संबंध में सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना, जिसे दिनांक 22.07.2020 को जारी 2020 के परिपत्र संख्या 15 के अनुसार 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक था, जैसा कि दिनांक 03.08.2021 को जारी 2021 के परिपत्र संख्या 15 के अनुसार 30 सितम्बर 2021 तक बढ़ाया गया, को 30 नवंबर,2021को या उससे पहले दिया जा सकता है;
    9. 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म II एसडब्ल्यूएफ में भारत में किए गए निवेश के संबंध में सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना, जिसे दिनांक 22.07.2020 को जारी 2020 के परिपत्र संख्या 15के अनुसार 31 अक्टूबर, 2021 को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक था, को 31 दिसंबर, 2021 को या उससे पहले दिया जा सकता है;
    10. 30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म संख्या 10बीबीबी में भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पेंशन फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना, जिसे नियमों के नियम 2डीबी के तहत 31 जुलाई, 2021को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक था, जैसा कि दिनांक 03.08.2021 को जारी 2021के परिपत्र संख्या 15के तहत 30सितंबर, 2021तक बढ़ाया गया है, को 30 नवंबर, 2021 को या उससे पहले दिया जा सकता है;
    11. 30 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म संख्या 10बीबीबी में भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पेंशन फंड द्वारा दी जाने वाली सूचना, जिसे नियमों के नियम 2डीबी के तहत 31 अक्टूबर, 2021 को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक था, को 31 दिसंबर, 2021 को या उससे पहले दिया जा सकता है;
    12. अधिनियम की धारा 286 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, एक अंतरराष्ट्रीय समूह, जिसकी मूल इकाई भारत में निवासी नहीं है, की भारत में निवासी एक घटक इकाई द्वारा सूचना, प्रपत्र संख्या 3सीईएसी में, नियमों के नियम 10डीबीके तहत 30 नवंबर, 2021 को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक है, को 31 दिसंबर, 2021 को या उससे पहले दिया जा सकता है;
    13. अधिनियम की धारा 286 की उप-धारा (2) या उप-धारा (4) के प्रयोजनों के लिए,भारत में निवासी मूल इकाई या वैकल्पिक रिपोर्टिंग इकाई या किसी अन्य घटक इकाई द्वारा प्रपत्र संख्या 3सीईएडी में रिपोर्ट, जिसे नियमों के नियम 10डीबीके तहत 30 नवंबर, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, को 31 दिसंबर, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है;
    14. अधिनियम की धारा 286 की उप-धारा (4) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समूह की ओर से प्रपत्र संख्या 3सीईएई में सूचना, जिसे नियमों के नियम 10डीबीके तहत 30 नवंबर, 2021 को या उससे पहले दिया जाना आवश्यक है, को 31 दिसंबर, 2021 को या उससे पहले दिया जा सकता है।

सीबीडीटी ने परिपत्र संख्या 16/2021 एफ.सं.225/49/2021/आईटीए-II दिनांक 29.08.2021में जारी किया है। उक्त परिपत्र www.incometaxindia.gov.inपर उपलब्ध होगा।

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