भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
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सीसीआई को डाएमलर एजी समूह की कंपनियों के आंतरिक कॉर्पोरेट पुनर्गठन के लिए ग्रीन चैनल के तहत डाएमलर एजी से नोटिस प्राप्त हुआ और इसे स्वीकृत कर दिया गया है

Posted On: 24 AUG 2021 5:13PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नियम 5ए के साथ पढ़े जाने वाले प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002(अधिनियम) की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत दायर ग्रीन चैनल के अंतर्गनत कंपनियों के लेन-देन, संयोजन, विलयआदि से संबंधित मामलों के लिए नोटिस दिया जाता है। जिसे नियमन 2011 (संयोजन नियमन) के तहत स्वीकृत समझा जाता है।

प्रस्तावित लेनदेन कंपनियों के डाएमलर एजी समूह ("डाएमलर ग्रुप") के आंतरिक कॉर्पोरेट पुनर्गठन से संबंधित है। डीएजी डाएमलर समूह की मूल कंपनी है और यह जर्मनी के कानूनों के तहत स्थापित शेयर बाजार में लिस्टेड एक कॉरपोरेशन है। जिसका पंजीकृत कार्यालय स्टूगार्ट, जर्मनी में है। डीटीएजी डीएजी की साधे तौर पर पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। प्रस्तावित लेनदेन एक आंतरिक कॉर्पोरेट पुनर्गठन से संबंधित है, जो डीटीएजी को अलग करने से संबंधित है जो कि डाएमलर समूह के ट्रक और बस व्यवसाय ("ट्रक और बस व्यवसाय") को संचालित करता है, डाएमलर समूह से, दो स्वतंत्र कंपनियों ("प्रस्तावित लेनदेन") की स्थापना के लिए प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तावित लेन-देन के अनुसार, ट्रक और व्यवसाय को सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनाने के लिए अलग कर दिया जाएगा। जहां डीएजी के पास माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग होगी और बहुसंख्यक शेयर होल्डिंग को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा।

डीएजी डाएमलर समूह का नेतृत्व करता है, जो विश्व स्तर पर ऑटोमोटिव उत्पादों, मुख्य रूप से यात्री कारों, वैन, ट्रकों और बसों और उससे संबंधित वित्तीय और मोबिलिटी सेवाओं का विकास, मैन्युफैक्चरिंग और वितरण करता है। डीएजी एक होल्डिंग कंपनी है और परिचालन में सक्रिय नहीं है।

डीटीएजी डाएमलर समूह के तहत ट्रक और बस बिजनेस का अगुआई करती है और ट्रकों और बसों के निर्माण और बिक्री पर केंद्रित है।

प्रस्तावित संयोजन का सारांश इस लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.cci.gov.in/sites/default/files/notice_order_summary_doc/C-2021-08-865.pdf

(संयोजन विनियमों के नियमन 5ए के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत फाइलिंग (यानी ग्रीन चैनल के तहत प्रस्तावित संयोजन के अनुमोदन के लिए नोटिस) को फाइलिंग और उसकी एक्नॉलेजमेंट पर स्वीकृत माना जाएगा।)

 

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