कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण मानदंडों पर कंपनी अधिनियम की अनुसूची III में संशोधन किया

Posted On: 10 AUG 2021 7:07PM by PIB Delhi

वित्तीय विवरणों की सूचना दिए जाने में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 24.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनियों द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में विभिन्न प्रकटीकरणों को अनिवार्य करने के लिए 01 अप्रैल, 2021 से लागू  कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया है। केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही है।

 

मंत्री महोदय ने कहा कि किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनियों द्वारा किए गए आभासी मुद्रा/क्रिप्टो मुद्रा लेनदेन और सीएसआर खर्च के संबंध में किए गए नए प्रकटीकरण इस प्रकार  हैं: -

 

  1. क्रिप्टो मुद्रा (करेंसी) या आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) का विवरण

जहां भी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश किया है, वहां निम्नलिखित बातों की जानकारी दी जाएगी:-

(क)     क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा से जुड़े लेनदेन पर लाभ या हानि

(ख)     जानकारी दी जाने की तिथि तक धारित मुद्रा की राशि,

(ग़)     क्रिप्टो करेंसी/वर्चुअल करेंसी में ट्रेडिंग या निवेश के उद्देश्य से किसी व्यक्ति से प्राप्त जमा या अग्रिम।

 

2.      कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का विवरण

जब कोई कम्पनी कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत आती हो, तब सीएसआर गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी का खुलासा किया जाएगा: -

(क)     वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि,

(ख)     खर्च की गई राशि,

(ग़)     वर्ष के अंत में कमी,

(घ)     पिछले वर्षों की कुल कमी का योग,

(च)     कमी का कारण,

(छ)     सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति,

(ज)     संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, अर्थात प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित न्यास (ट्रस्ट) में अंशदान,

(झ)     जहां किसी कार्य को शुरू करने की संविदात्मक उत्तरदायिता से जुड़े दायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है, तब उस वर्ष के दौरान इस हेतु किए गए वित्तीय प्रावधानों को अलग से दिखाना होगा।

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