पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित

प्रविष्टि तिथि: 29 JUL 2021 8:38PM by PIB Delhi

अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 आज लोकसभा में पास हो गया। इसे केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पिछले गुरुवार को सदन में पेश किया था।

यह विधेयक राज्यों द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय देश के लिए एकीकृत कानून को लागू करने का प्रयास करता है। नए कानून के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होगा और राज्यों से अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर जहाजों और उनके चालक दल के विवरण दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस बनाने का भी प्रावधान है।

श्री सोनोवाल ने कहा है कि विधेयक सस्ता और सुरक्षित नौवहन को बढ़ावा देता है, यात्रियों और कार्गो की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अंतर्देशीय जलमार्ग और नेविगेशन से संबंधित कानूनों के आवेदन में एकरूपता लाता है।

 
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एमजी/एएम/ए/सीएसी


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