वित्‍त मंत्रालय

'नए सरकारी स्टॉक 5.63 प्रतिशत, 2026' की बिक्री (जारी/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, (ii) 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033', (iii) ‘सरकारी स्टॉक 6.64 प्रतिशत, 2035' और (iv) सरकारी स्टॉक ‘6.67 प्रतिशत, 2050'

Posted On: 28 JUN 2021 5:50PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने (i) 'मूल्‍य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, 5.63 प्रतिशत, 2026’ (ii) मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033 (iii) मूल्‍य आधारित नीलामी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी प्रतिभूति, 6.64 प्रतिशत, 2035’ (iv) मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67 प्रतिशत 2050’ की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्‍त प्रतिभूतियों में से प्रत्‍येक के सापेक्ष 8000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा विविध मूल्य पद्धतियों का उपयोग करके 02 जुलाई, 2021 (शुक्रवार) को संचालित की जाएंगी।

स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 02 जुलाई, 2021 (शुक्रवार) को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नीलामियों के परिणाम की घोषणा 02 जुलाई, 2021 (शुक्रवार) को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 05 जुलाई, 2021 (सोमवार) को किया जाएगा।

ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।

एमजी/एएम/एके/डीवी



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