वित्त मंत्रालय
पूर्वी दिल्ली के सीजीएसटी अधिकारियों ने 38.91 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
Posted On:
02 MAR 2021 3:29PM by PIB Delhi
जीएसटी के नाम पर नकली बिलबनाने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों द्वारा एक एनॉलिटिक्स टूल को विकसित किया गया है। पूर्वी दिल्ली के अधिकारियों ने नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल फॉर रेवेन्यू अगमेंटेशन (एनईटीआरए) की सहायतासे एक ऐसे ऑपरेटर की पहचान की है, जो जीएसटी के लिए, फर्जी कंपनियों के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाता हैं और उसे जारी करताथा।
अधिकारियों को जांच से पता चला है किविभिन्न स्तर परएक नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसे श्री निहालुद्दीन द्वारा संचालित किया जा रहा था। जांच में निहालुद्दीन ने इस बात को कबूल किया है कि उसनेएक फर्जी फर्म बनाई थी। और साथ ही वह 38 अन्य फर्जी फर्मों के जरिए कमीशन के अधार पर फर्जी इनपुट क्रेडिट क्रेडिट (आईटीसी) की व्यवस्था कर उसे जारी करता था। जिसके जरिए कई लोगों को उसने फायदा पहुंचाया है। जांच में अब तक 216.06 करोड़ रुपये के नकली बिल का पता चला है।जिसके जरिए 38.91 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जी तरह सेलिया गया है। आगे की जांच में इस राशि की बढ़ने की संभावना है।
आरोपी श्री निहालुद्दीन द्वारा किया गया अपराध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (बी) के तहत आता है।जो धारा 132 (5) के प्रावधान के अनुसार संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।जो अधिनियम की धारा 132 के उपबंध-1 के क्लॉज (आई) के अनुसार दंडनीय है।इनके आधार पर श्री निहालुद्दीन को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार कर, एक मार्च 2021 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 मार्च 2021 तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
यहां यह बताना उचित है कि केंद्रीय कर जीएसटी के लागू होने के बाद से, दिल्ली क्षेत्र ने जीएसटी संबंधित विभिन्न धोखाधड़ी के मामलों में अब तक 28 गिरफ्तारियां की हैं। जिनके जरिए 4058.86 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की गई है।
एमजी/एएम/पीएस
(Release ID: 1708515)
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